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*कलेक्टर ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन हेतु प्राइवेट एंबुलेंस की दरों का किया निर्धारण*

जिला शहडोल मध्य-प्रदेश

कलेक्टर ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन हेतु प्राइवेट एंबुलेंस की दरों का किया निर्धारण

शहडोल / दिन मंगलवार दिनांक 11 मई 2021 / कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह ने कोविड-19 संक्रमण के दौर में एंबुलेंस वाहन की आवश्यकता मरीजों के इलाज हेतु अन्य शहरों तक लाने एवं ले जाने के लिए बढ़ जाने के कारण तथा एंबुलेंस वाहनों का किराया निर्धारित नहीं होने के कारण कुछ एंबुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों से अधिक किराया लिए जाने की शिकायतें संज्ञान में आने के कारण जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एंबुलेंस वाहनों का किराया निर्धारित किया है। जिसके तहत तवेरा 11 रूपए प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए, पीपीई किट प्रति फेरा 800 रूपए एवं सैनिटाइजेशन प्रति फेरा 300 रूपए होगा। इसी प्रकार टाटा सूमो 14 रूपए प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए, पीपीई किट प्रति फेरा 800 रूपए एवं सैनिटाइजेशन प्रति फेरा 300 रूपए, महिंद्रा बोलेरो 13 रूपए प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए, पीपीई किट प्रति फेरा 800 रूपए, सैनिटाइजेशन प्रति फेरा 300 रूपए, मारुति ओमनी नॉन ए.सी. 11 रूपए प्रति किलोमीटर, मारुति इको 11 रूपए प्रति किलोमीटर एवं ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए पीपीई किट प्रति फेरा, सैनिटाइजेशन प्रति फेरा 300 रूपए उपरोक्त दरों के अनुसार वाहनों का किराया दोनों तरफ का देय होगा। किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। साथ ही वाहनों हेतु उपयोगकर्ता से धुलाई करने का अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा।
इसी प्रकार एंबुलेंस का एएलएस शहरी क्षेत्र हेतु प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 500 रूपए उसके पश्चात 25 रूपए प्रति किलोमीटर तथा बीएलएस का प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 250 रूपए उसके पश्चात 20 रूपए प्रति किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में एएलएस हेतु प्रथम 200 किलोमीटर के लिए 800 रूपए उसके पश्चात 25 रूपए प्रति किलो मीटर तथा बीएलएस का प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 550 रूपए उसके पश्चात 20 रूपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर ने उक्त आदेश के जनसामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा लोग शांति भंग होने की संभावना को ध्यान रखते हुए जारी किया है। उक्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 मोटर यान अधिनियम 1988 तथा शासन के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से होगा।

*संभागीय ब्यूरो चीफ चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट*

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