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जिला कलेक्टर निर्देशानुसार सहायक श्रम आयुक्त ने विभिन्न संस्थानों में बाल श्रम विमुक्ति चलाया गया अभियान

जिला जबलपुर मध्य प्रदेश

जिला कलेक्टर निर्देशानुसार सहायक श्रम आयुक्त ने विभिन्न संस्थानों में बाल श्रम विमुक्ति चलाया गया अभियान

(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)

मध्य प्रदेश जिला जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना का सराहनीय कार्य

कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार सहायक श्रम आयुक्त ने विभिन्न संस्थानों में बाल श्रम विमुक्ति अभियान चलाया।

जिसमे विशेष किशोर पुलिस इकाई, पुलिस विभाग, जनसाहस एनजीओ के संयुक्त दल शामिल थे।

अभियान में संस्थान गुरु कृपा छोले भटूरे कॉर्नर में बाल श्रमिक कार्यरत पाए जाने पर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1996 एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत निरीक्षण किया गया

जिसमें एक बाल श्रमिक जिसकी उम्र 14 वर्ष एवं एक और किशोर श्रमिक जिसकी उम्र 17 वर्ष हाथी ताल खेर माई मंदिर के पास जबलपुर संस्थान में कार्यरत पाए गए ।

जिस पर टीम ने बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 की धारा 3 ,3 क एवं 12
न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 18 अंतर्गत प्रकरण बनाया गया।

बच्चों को बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार माता-पिता के सुपूर्द किया गया एवं समझाईश दी गई है

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