जिला कलेक्टर ने कहा बाहरी व्यक्तियों को क्षेत्र में प्रवेश रहेगा प्रतिबंध मतदान तक धारा 144 रहेंगी जारी
सतना जिला मध्य प्रदेश

जिला कलेक्टर ने कहा बाहरी व्यक्तियों को क्षेत्र में प्रवेश रहेगा प्रतिबंध मतदान तक धारा 144 रहेंगी जारी
(पढिए जिला सतना क्राइम ब्यूरो चीफ रोहित त्रिपाठी की खास खबर)
26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक जारी रहेगें धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश
बाहर व्यक्तियों का क्षेत्र में प्रवेश और उपस्थिति रहेगी प्रतिबंधित
मध्य प्रदेश जिला सतना में 24 अप्रैल 2024/कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये
लोकसभा क्षेत्र सतना के संपूर्ण क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात् 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार ऐसे सभी विशिष्ट व्यक्तियों, राजनैतिक व्यक्तियों, पार्टी कार्यकर्ता, चुनाव कार्यकर्ता एवं अन्य व्यक्ति जो लोकसभा सतना क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहने तथा उनके आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है।
यह प्रतिबंध निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा, जो बाहरी क्षेत्र के मतदाता हों।
पुलिस अधीक्षक सतना इस आदेश का पालन करने के लिये अपने स्तर से पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे।






