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जिला कलेक्‍टर ने शर्तों का पालन नहीं करने पर पटाखा दुकानों को सील करने के दिये सख्त निर्देश

जबलपुर जिला मध्य प्रदेश

जिला कलेक्‍टर ने शर्तों का पालन नहीं करने पर पटाखा दुकानों को सील करने के दिये सख्त निर्देश

(पढिए जबलपुर संभागीय ब्यूरो चीफ राजेश विश्वकर्मा की खास खबर)

मध्य प्रदेश जिला जबलपुर में जिला कलेक्टर का आदेश जारी

पटाखा एवं विस्फोटक पदार्थो का निर्माण, विक्रय शर्तों के अनुसार ही हो,

शर्तों का उल्‍लंघन होने पर दुकान संचालित नहीं हो सकेंगे  कलेक्‍टर

कलेक्‍टर श्री दीपक सक्‍सेना और पुलिस अधीक्षक श्री आदित्‍य प्रताप सिंह ने आज जिले में स्थित पटाखा एवं विस्फोटक पदार्थो के निर्माण स्थलों, गोदामों एवं विक्रय केंद्रों की जाँच की। 

जॉंच के क्रम में कठौंदा स्थित पटाखा विक्रय केन्‍द्र पहुंचे, जहां 41 यूनिटस पटाखा का विक्रय करते हैं। 

जांच के दौरान किसी भी यूनिट में लायसेंस के दौरान दी गई शर्तों का पालन करते नहीं पाया गया। साथ ही रिकार्ड संधारण भी समुचित रूप से होना नहीं पाया गया। 

सुरक्षा के समुचित उपाय न होने, फायर एनओसी न होने, रिकार्ड संधारित नही होने आदि अनेक कमियां पाये जाने पर कलेक्‍टर ने संबंधित एसडीएम को पटाखा दुकानों को सील करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दुकानदार यदि लायसेंस की शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो दुकान संचालित नहीं होंगे।

 जो सही काम कर रहे हैं वे ही दुकान संचालित कर पायेंगे। उन्‍होंने जोर देकर कहा कि दिये गई शर्तों का अक्षरत: पालन सुनिश्चित हो, जिससे कोई अवांछित घटना न घटे।

पटाखा निर्माण स्‍थल, गोदामों और विक्रय केंद्रों की जांच के क्रम में कलेक्टर व एसपी ने आज मानेगांव पहुंचकर फुलझड़ी निर्माण करने वाली फैक्‍ट्री की जांच की गई। जिसमें पॉल्‍यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्लियरेंस नहीं पाया गया।

उन्‍होंने संबंधित एसडीएम से कहा कि साढ़े छ: एकड़ में फैली इस फैक्‍ट्री का मेजरमेंट करें, डॉक्‍यूमेंटस देखें, लायसेंस के साथ जो नक्‍शा अप्रूव है उसे देखें। साथ ही जो भी संदेहास्‍पद है जांच करें और रिपोर्ट प्रस्‍तुत करें। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।

 जिले में 137 पटाखा एवं विस्फोटक पदार्थो से संबंधित दुकान या गोदाम हैं जिनके लायसेंस हैं सभी की सघन जांच की जा रही है।

इसी तारतम्य में आज सभी एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी व थानेदारों ने अपनी टीम के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में सभी पटाखा एवं विस्फोटक पदार्थो के निर्माण स्थल, गोदामों व उनकी क्षमता ,विक्रय केंद्रों व भण्‍डारण विस्‍फोटकों की जांच की गई। इस दौरान सभी के जरूरी अनुमतियों और लायसेंस की शर्तों का बारीकी से अध्ययन किया गया। 

कलेक्टर ने कहा कि जांच में जहां लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाया गया है या कमियाँ पाई गई है वहां सबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जा जायेगी।

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