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जिला कलेक्टर के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं को लेकर धारा 144 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

सतना जिला मध्य प्रदेश

जिला कलेक्टर के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं को लेकर धारा 144 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

(पढिए जिला सतना क्राइम ब्यूरो चीफ रोहित त्रिपाठी की खास खबर)

   मध्य प्रदेश जिला सतना में 2 फरवरी 2024/माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के निर्देशानुसार कक्षा 10 वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से प्रारंभ होकर 5 मार्च 2024 तक तक सतना जिले के 60 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।

 परीक्षा के सफल आयोजन एवं विद्यार्थियों को परीक्षा देने अनुकूल वातावरण के लिये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग से होने वाले न्यूसेंस को नियंत्रित करने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 5 मार्च 2024 तक प्रभावशील रहेगा।

       कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार परीक्षा केंद्र एवं केंद्र की 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल, छात्र या कर्मचारी संगठन, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई भी संघ या संगठन जुलूस, धरना, प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, भूख हड़ताल, आमरण अनशन और अनुचित संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकता है।

इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिक कोलाहल वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये संपूर्ण जिले की सीमा में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। 

आदेश का पालन नहीं करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। 

यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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