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जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के वेतन रोकने के दिए गए निर्देश

रीवा जिला मध्य प्रदेश

*जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के वेतन रोकने के दिए गए निर्देश*

(पढ़िए रीवा संभागीय ब्यूरो चीफ अमित शर्मा की रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश जिला रीवा में पेंशन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर 14 कार्यालय प्रमुखों के अगस्त माह का वेतन रोकने के निर्देश जिला कोषालय अधिकारी को दिए गए हैं। संबंधित कार्यालय प्रमुखों को उनके कार्यालय के सेवानिवृत्त अथवा मृत कर्मचारियों के पेंशन के प्रकरणों के निराकरण के लिए कई बार निर्देश दिए गए, इसके बावजूद लंबित प्रकरणों के निराकरण में इन अधिकारियों द्वारा कोई रूचि नहीं दिखाई गई

जिसके कारण वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है। अधिकारियों के साथ-साथ इन कार्यालयों के पेंशन कार्य करने वाले लिपिक का भी अगस्त माह का वेतन रोकने के निर्देश जिला कोषालय अधिकारी को दिए गए हैं।

सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, बीईओ जवा, बीईओ रीवा, बीईओ मऊगंज, बीईओ सिरमौर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह कार्यपालन यंत्री नईगढ़ी माइक्रो सिंचाई परियोजना, कार्यपालन यंत्री अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रीवा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग रीवा, कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग रीवा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन यंत्री लाइट मशीनरी एवं विद्युत यांत्रिकी तथा प्राचार्य शासकीय टीआरएस महाविद्यालय का अगस्त माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

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