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*प्रतिबंधित पॉलिथीन बिक्री करने वाले दुकानदार पर लगा 5000 का जुड़वाना/ पढ़िए क्या है सच*

कटनी जिला मध्य प्रदेश

*प्रतिबंधित पॉलिथीन बिक्री करने वाले दुकानदार पर लगा 5000 का जुड़वाना/ पढ़िए क्या है सच*

(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश जिला कटनी – प्रतिबंधित पॉलिथीन विक्रय करने वाले दुकानदार गणेश प्लास्टिक पर हुए 5000 हुआ जुर्माना, प्रतिबंधित पन्नी को लेकर समय-समय पर दिखावी कार्रवाई की जाती है नगर पालिका निगम के स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा मेन बाजारसब्जी मंडी में प्रतिबंधित पॉलिथीन सामग्री का भंडारण एवं विक्रय करतेहुए एक दुकान दार को पाया गया गणेश प्लास्टिक व्यापारी जिस पर 5000 का जुर्माना लगाकर कार्रवाई की गई है,

राशि वसूलने की कार्रवाई के साथ ही प्रतिबंधित कार्यवाही भी पूर्ण कर ली गई जैसे कि पूरे शहर में खुलेआम प्रतिबंधित पॉलिथीन उपयोग किया जा रहा है नगर पालिका निगम केवल दिखावे की कार्यवाही तक सीमित रहता है गणेश प्लास्टिक सब्जी मंडी दुकानदार को हिदायत और समझाइस दी गई की अगर दोबारा पॉलिथीन क्रय -विक्रय या उपयोग करते हुए पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जावेगी, इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी, तेजभान, दीपक माली मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रणबोर्ड के संजय मुकाती, प्रतिक ज्योतिषी, जेपी शुक्ला एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी ज्योति तिवारी खबर

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