Breaking Newsअन्य राज्यआगराइंदौरइलाहाबादउज्जैनउत्तराखण्डगोरखपुरग्राम पंचायत बाबूपुरग्वालियरछत्तीसगढ़जबलपुरजम्मू कश्मीरझारखण्डझाँसीदेशनई दिल्लीपंजाबफिरोजाबादफैजाबादबिहारभोपालमथुरामध्यप्रदेशमहाराष्ट्रमहिलामेरठमैनपुरीराजस्थानराज्यरामपुररीवालखनऊविदिशासतनासागरहरियाणाहिमाचल प्रदेशहोम

*जिला कलेक्टर ने अस्पताल में पदस्थ दो डॉक्टरों को खुद की क्लीनिक चलाने एवं इमानदारी से काम ना करने के कारण भेजा नोटिस*

उमारिया जिला मध्य प्रदेश

*जिला कलेक्टर ने अस्पताल में पदस्थ दो डॉक्टरों को खुद की क्लीनिक चलाने एवं इमानदारी से काम ना करने के कारण भेजा नोटिस*

(पढ़िए जिला उमरिया क्राइम ब्यूरो चीफ किशन विश्वकर्मा की रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश जिला उमरिया। जिला अस्पताल में पदस्त डॉ. शशिकांत निपाने, डॉ. के.सी.सोनी और सी.पी.शाक्य को कलेक्टर ने अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से न निभाने और निजी क्लीनिक चलाने पर नोटिस जारी कर दिया।
बताया गया है कि दिनांक 27 अप्रैल को निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा शासकीय चिकित्सक होने के बावजूद भी नियम विरुद्ध तरीके से निजी क्लीनिक चलाया जा कर शासकीय निर्देशों के विपरीत पदीय दायित्वों का निर्वाहन किया जा रहा है जो की आपत्तिजनक है। आपका उक्त कृत्य वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश/ निर्देशों की अवहेलना करना, अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाह, उदासीनता, स्वेच्छाचारीता, कर्तव्यविमुखता का परिचायक है जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः क्यों ना आपके उक्त कृत्य के लिए आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 में निहित प्रावधान अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव आयुक्त महोदय शहडोल संभाग शहडोल को प्रेषित किया जावे।
उक्त संबंध में आप अपना जवाब पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। जवाब समय सीमा में प्राप्त ना होने की स्थिति में आप के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई प्रस्तावित की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

Related Articles

Back to top button