*विधिक जागरूकता षिविर का किया गया आयोजन बंदियों को विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारों से कराया गया अवगत*
शहडोल जिला मध्य प्रदेश

विधिक जागरूकता षिविर का किया गया आयोजन
बंदियों को विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारों से कराया गया अवगत
रिपोर्टर :- संभागीय ब्यूरो चीफ
शहडेाल/14 दिसम्बर 2021/
राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में गत दिवस सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूप कुमार त्रिपाठी द्वारा जिला जेल शहडोल का निरीक्षण किया तथा विचाराधीन बंदियों के मध्य बंदियों के अधिकार एवं प्लीबारगेनिंग विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में बंदियों को विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार से अवगत कराते हुये प्लीबारगेनिंग की प्रक्रिया विचाराधीन बंदियों को समझाई गई। बंदीजनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अभिरक्षा के बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने का विधि का प्रावधान है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिये तत्पर है।
प्लीबारगेनिंग दाण्डिक मामले का समझौते के आधार पर अंतिम निराकरण हेतु एक उपबंध है। यदि कोई अभियुक्त जिसके विरूद्ध न्यायालय में कोई मामला चल रहा है और 18 वर्ष की उम्र से अधिक है तथा ऐसा मामला 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय न हो तथा महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध न हो देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला न हो। ऐसे मामलों में अभियुक्त प्लीबारगेनिंग प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है। इसका लाभ यह है कि अभियुक्त अपराध के लिये निर्धारित दण्ड की अधिकतम सजा में से एक चौथाई सजा से दंडित किया जायेगा। विधिक साक्षरता शिविर के उपरांत जेल भ्रमण कर निरीक्षण किया गया तथा विचाराधीन एवं सजायाफ्ता बंदियों की विधिक सहायता संबंधी आवश्यकता एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के बारे में जानकारी ली गई।
अनूप कुमार त्रिपाठी ने बंदियों को विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी तथा शिविर में उपस्थित लगभग विचाराधीन एवं कैदी बंदियों से विधिक सहायता के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रकरण में पैरवी कराये जाने हेतु जेल में उपस्थित पैरालीगल वालेंटियर्स से बंदियों के आवेदन जेल अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल को दिये जाने हेतु कहा गया। इसी प्रकार वृद्धाश्रम कल्याणपुर शहडोल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में अनूप कुमार त्रिपाठी, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिक योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सहायता, सलाह और परामर्श के माध्यम से उन्हें विधिक प्रावधानों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना, उनकी सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा शारीरिक एवं सामाजिक सुरक्षा के उपाय करने के लिये तरीके खोजना है।
इसके साथ ही उन्होंने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के उपबंधों पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रथत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अमोद आर्य ने वृद्धों की समस्याओं को जाना और उनके निराकरण हेतु परामर्श दिए।




