*विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीमा कंपानियों के अधिवक्ताओं के साथ प्री-सिंटिंग का आयोजन किया गया*
शहडोल जिला मध्यप्रदेश

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीमा कंपानियों के अधिवक्ताओं के साथ प्री-सिंटिंग का हुआ आयोजन
संभागीय ब्यूरो चीफ चन्द्रभान सिंह राठौर कि कलम से
शहडोल / राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा दिन मंगलवार दिनांक 10 अगस्त 2021 को बीमा कंपानियों के अधिवक्ताओं के साथ ए.डी.आर. भवन में प्री-सिंटिंग का आयोजन किया गया। आयोजन में 11 सितम्बर 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सुचारू क्रियान्वयन एवं अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक राजीनामा के आधार पर निराकरण कराने हेतु विचार-विमर्श किया गया।
लोक अदालत के माध्यम से एक्सीडेंट क्लेम प्रकरण, चेक बाउंस के मामले, भरण-पोषण तथा सिविल मामले एवं अन्य प्रकार के सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निराकरण किया जावेगा। अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत के संबंध में सभी प्रकार की निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को दी जा रही है। लोक अदालत में बैंक, नगर पालिका कर, विद्युत विभाग आदि विभागों के प्रीलिटिगेशन एवं वसूली मामले भी रखे जावेंगे जिनमें पूर्व की भांति नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। उक्त बैठक में अधिकवक्ता डी.एन. पाठक, राघवेन्द्र पाठक सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।