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*जिले में लॉक डाउन, कर्फ्यू का नया आदेश इनको मिलेगी सेवा में छूट देखे आदेश*

जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश

जिले में लॉक डाउन, कर्फ्यू का नया आदेश इनको मिलेगी सेवा में छूट देखे आदेश

अनूपपुर / COVID-19 कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये म0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश में COVID-19 संक्रमण के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुये संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु म0प्र0 शासन गृह विभाग भोपाल के पत्र क्र० एफ 35-09 / 2020 / दो / सी-2 भोपाल नांक 12 अप्रैल 2021 के संदर्भ में मा. मंत्री, म०प्र० शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल की अध्यक्षता में जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक दिन गुरुवार दिनांक 20.04.2021 में विचार-विमर्श उपरांत सभी से प्राप्त सुझावों के अनुसार एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु कार्यालयीन आदेश क्र0-2153 / आरडीएम/ को वाय महा / 2021 दिनांक 20.04.2021 द्वारा सम्पूर्ण अनूपपुर जिले में टोटल लॉकडाउन / कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावशील है।

उक्त लॉकडाउन / कर्फ्यू प्रतिबंध के दिवसों में निम्नलिखित अतिरिक्त सेवाओं हेतु छूट रहेगी:

1/ जिले में संचालित समस्त बीएसएनएल कार्यालय मैदानी अमले सहित

2/ जिले में संचालित समस्त बैंक कार्यालय / अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एटीएम मशीन

3/ रेल्वे विभाग के कार्यालय / अधिकारी एवं कर्मचारी / समस्त कार्य

4/ जिले में संचालित समस्त मीडिया / अखबार कार्यालय / कर्मचारी तथा मैदानी अमला।

5/ पशु चिकित्सा विभाग कार्यालय कर्मचारी / मैदानी अमला।

6/ उपार्जन से संबंधित खाद्य विभाग / नागरिक आपूर्ति निगम विभाग वेयरहाउस विभाग के कार्यालय / समस्त कर्मचारी एवं मैदानी अमला

7/ जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी गैस के संचालक एल.पी.जी. गैस का वितरण होम डिलिवरी के माध्यम से अब प्रातः 6.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कर सकेंगे।

8/ स्वास्थ्य विभाग-ऑक्सीजन गैस प्लांट / सड़क निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग के समस्त

निर्माण कार्य अपने मैदानी अमले सहित पूरी क्षमता के साथ कार्य करेंगे।

लॉकडाउन / कर्पयू प्रतिबंधात्मक आदेश क्र0 2153 / आरडीएम / को. वाय. महा. / 21 अनूपपुर दिनांक 20/04/2021 की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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