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*जैतहरी नगर परिषद के वार्ड आरक्षण मे शासन ने की आपत्ति*

अनुपपुर जिला मध्यप्रदेश

जैतहरी नगर परिषद के वार्ड आरक्षण मे शासन ने की आपत्ति

रिपोर्टर – चंद्रभान सिंह राठौर (संभागीय ब्यूरो चीफ)

अनूपपुर / सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार चुनाव मे हर वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिये शासन ने आरक्षण व्यवस्था की है जिसके तहत हर वर्ग को शासन मे प्रतिनिधित्व मिलता है किन्तु संबोधित पंचायत राज्य अधिनियम 1993-94 के तहत जैतहरी नगर परिषद के 1997 -98 से लेकर आज तक जितने भी चुनाव हुये उनमें हरिजन महिला वार्ड का प्रथक से आरक्षित नही किया गया इसी प्रकार से वार्ड क्रमांक 09 मे आज तक पिछड़े वर्ग के पुरुष को प्रतिनिधित्व करने का मौका नही दिया गया उसी प्रकार वार्ड क्रमांक 06 मे पिछड़े वर्ग के महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का अलग से मौका नही दिया गया है आगामी जैतहरी नगर परिषद के चुनाव के दिनांक 29 नवंबर 2022 को सम्पन्न हुये वार्ड आरक्षण मे आदिवासी महिला के प्रतिनिधित्व संख्या कम किया गया और वार्ड क्रमांक 11 मे निर्धारित मतदाताओं के संख्या से कम पिछड़े वर्ग के संख्या होने के बाद भी उस वार्ड का आरक्षण पिछड़ा महिला किया गया

जिससे जैतहरी नगर के जनमानस मे 29 नवंबर 2022 को सम्पन्न आरक्षण मे असंतोष व्याप्त है किन्तु संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म. प्र. भोपाल ने जैतहरी नगर परिषद के चुनाव के वार्ड आरक्षण मे आदिवासी महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कम संख्या मे कलेक्टर अनूपपुर को पत्र क्रमांक शा-2/17/वा आरक्षण/जैतहरी/2022/21839 भोपाल दिनांक 14 दिसंबर 2022 के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित वार्डों के नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर संबोधित प्रस्ताव संचालनालय मे अतिशीघ्र भेजने के लिए पत्र भेजे हैं उक्त पत्र की प्रतिलिपि क्रमांक 21840 के तहत नगर परिषद जैतहरी को भी दिया गया है|
जिले के कलेक्टर महोदय से जैतहरी नगर परिषद मे सभी वर्गों के शासन के नियमानुसार प्रतिनिधित्व के लिए जैतहरी नगर के वार्डों के नये सिरे से वार्ड आरक्षण के लिए समय सीमा के अन्दर कार्यवाही करने की मांग की है|

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