Breaking Newsअन्य राज्यआगराआर्टिकलइंदौरइलाहाबादउज्जैनउत्तराखण्डएटागोरखपुरग्राम पंचायत बाबूपुरग्वालियरछत्तीसगढ़जबलपुरजम्मू कश्मीरझारखण्डझाँसीदेशनई दिल्लीपंजाबफिरोजाबादफैजाबादबिहारभोपालमथुरामध्यप्रदेशमहाराष्ट्रमेरठमैनपुरीयुवाराजस्थानराज्यरामपुररीवालखनऊविदिशासतनासागरहरियाणाहिमाचल प्रदेशहोम
*समय-सीमा में सेवाएं प्रदाय न करने पर नायब तहसीलदार पर शास्ति अधिरोपित*
जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश

समय-सीमा में सेवाएं प्रदाय न करने पर
नायब तहसीलदार पर शास्ति अधिरोपित
अनूपपुर / अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय – सीमा में आवेदकों को सेवाएं प्रदाय ना करने पर नायब तहसीलदार तहसील कोतमा वृत्त बिजुरी रामखेलावन सिंह पर 2500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। उक्त नायब तहसीलदार ने आवेदकों को भू – अधिकार एवं ऋणपुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय एवं जन्म के 1 वर्ष पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति की सेवाएं समय – सीमा में प्रदाय नहीं की थीं।




