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*29 मार्च को शुष्क दिवस ज़िला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश*
जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश

29 मार्च को शुष्क दिवस
ज़िला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश
अनूपपुर / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने होली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था की दृष्टि से 28 मार्च की रात्रि 11.30 बजे से सोमवार 29 मार्च (धुरेडी जिस दिन रंग खेला जायेगा) को संपूर्ण दिवस हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान जिले में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों, एफ.एल. 3 क, एवं देशी मद्यभाण्डागार से मदिरा का क्रय, विकय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।