कोठी तहसील के अंतर्गत भंवर हल्का पटवारी को किया गया निलंबित
सतना जिला मध्य प्रदेश

कोठी तहसील के अंतर्गत भंवर हल्का पटवारी को किया गया निलंबित
(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)
मध्य प्रदेश जिला सतना 15 अप्रैल 2025/एसडीएम रघुराजनगर ग्रामीण एलआर जांगडे ने तहसील कोठी क्षेत्र अंतर्गत पटवारी हल्का भंवर के पटवारी शीवेन्द्र सिंह को निलंबित कर दिया है।
गौरतलब है कि विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में 14 अप्रैल 2025 को प्रसारित खबर एवं वीडियो के अनुसार श्री शीवेन्द्र सिंह पटवारी हल्का भंवर राजस्व निरीक्षक वृत्त झाली तहसील कोठी को प्रसारित खबरों में एवं वीडियो में ग्राम भंवर के कृषकों से पट्टा वितरण एवं ऋण पुस्तिका देने के एवज में 4 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये एवं 15 हजार रूपये दिये जाने की बात करते हुये दिखाया जा रहा है। वीडियो से प्रथम दृष्टया रिश्वत लेना प्रतीत होता है।
एसडीएम एलआर जांगडे ने बताया कि पटवारी शीवेन्द्र सिंह के इस कृत्य से जिला प्रशासन एवं तहसील की छवि धूमिल हुई है, जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में होने के कारण म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) एवं (3) के विरूद्व है तथा कदाचरण एवं अवचार की श्रेणी में आता है।
पटवारी हल्का भंवर वृत्त झाली तहसील कोठी शीवेन्द्र सिंह को म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार तहसील रघुराजनगर ग्रामीण (आफिस कानूनगो शाखा) नियत किया गया है।
निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता नियमानुसार होगी।




