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जिला प्रशासन ने अवैध वसूली को लेकर चार निजी स्‍कूलों के खिलाफ की सख्त कार्यवाही

जिला जबलपुर मध्य प्रदेश

जिला प्रशासन ने अवैध वसूली को लेकर चार निजी स्‍कूलों के खिलाफ की सख्त कार्यवाही

मध्य प्रदेश जिला जबलपुर में निजी स्कूलों के द्वारा अवैध रूप से बढ़ाई गई 38.09 करोड़ रूपये की फीस 30 दिन के भीतर वापस करने के आदेश
दो-दो लाख रूपये की शास्ति भी अधिरोपित

निजी स्‍कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही के तहत कलेक्‍टर श्री दीपक सक्‍सेना की अध्‍यक्षता में गठित जिला समिति ने चार और निजी स्‍कूलों को अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस को अमान्‍य करते हुए विद्यार्थियों के अभिभावकों को 30 दिन के भीतर नियम विरूद्ध बढ़ाई गई फीस वापस करने के आदेश दिये हैं।

जिन निजी स्‍कूलों को अवैध रूप से बढ़ाई गई फीस वापस करने के निर्देश दिये गये है उनमें केंट स्थित सेंट जोसेफ कॉन्‍वेंट गर्ल्‍स सीनियर सेकेंडरी स्‍कूल, रांझी स्थित गैब्रियल हायर सेकेंडरी स्‍कूल, मंडला रोड स्थित दिल्‍ली पब्लिक स्‍कूल एवं संजीवनी नगर स्थित रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्‍कूल शामिल हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार इन तीनों निजी स्‍कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लेकर 2024-25 तक 63 हजार 009 विद्यार्थियों से 38 करोड़ 09 लाख रूपये फीस के रूप में अवैध रूप से वसूले गये थे। अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्‍य करने की यह कार्यवाही अभिभावकों से प्राप्‍त शिकायतों पर विस्‍तृत जांच उपरांत की गई है।

अवैध रूप से वसूली गई राशि अभिभावकों को वापस करने के आदेश जारी किये जाने के साथ-साथ इन निजी स्‍कूलों के प्रबंधन पर मध्‍यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं 2020 के प्रावधानों का उल्‍लंघन करने के कारण दो-दो लाख रूपये की शास्ति भी अधिरोपित की गई है।

स्‍कूल प्रबंधकों को शास्ति की राशि 30 दिन के भीतर आयुक्‍त लोक शिक्षण मध्‍यप्रदेश के एचडीएफसी बैंक के खाते में जमा कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पावती प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मुताबिक मध्‍यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति द्वारा जांच के बाद केंट स्थित सेंट जोसेफ कॉन्‍वेंट गर्ल्‍स सीनियर सेकेंडरी स्‍कूल के प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक 21 हजार 827 विद्यार्थियों से फीस के तौर पर अवैधानिक रूप से वसूली गई 10 करोड़ 90 लाख रूपये की राशि, रांझी स्थित गैब्रियल हायर सेकेंडरी स्‍कूल के प्रबंधन को 27 हजार 240 विद्यार्थियों से 17 करोड़ 42 लाख रूपये की अवैधानिक रूप से वसूली गई राशि, मंडला रोड स्थित दिल्‍ली पब्लिक स्‍कूल के प्रबंधन को 9 हजार 828 विद्यार्थियों से 6 करोड़ 97 लाख रूपये की अवैधानिक रूप से वसूली गई राशि एवं संजीवनी नगर स्थित रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्‍कूल के प्रबंधन को 4 हजार 114 विद्यार्थियों से अवैधानिक रूप से वसूली गई 3 करोड़ 61 लाख रूपये की अवैधानिक रूप से वसूली गई राशि वापस करने के आदेश दिये गये हैं।

 

जिला समिति के सदस्‍य सचिव एवं जिला शिक्षा अधिकारी घनश्‍याम सोनी द्वारा जारी आदेश में इन स्‍कूलों के प्रबंधन को निर्दे‍श दिये गये हैं कि अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस की राशि 30 दिन के भीतर अभिभावकों को उसी रीति से वापस की जाये, जिस रीति से फीस प्राप्‍त की गई थी।

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