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खनिज प्रशासन की मेहरबानी से अल्ट्राटेक पुट्टी कारखाना झरेला ने आदिवासीयों की जमीन पर करवा रहा है अवैध उत्खनन अधिकारी देर है संरक्षण

कटनी जिला मध्य प्रदेश

खनिज प्रशासन की मेहरबानी से अल्ट्राटेक पुट्टी कारखाना झरेला ने आदिवासीयों की जमीन पर करवा रहा है अवैध उत्खनन अधिकारी देर है संरक्षण

(पढ़िए जिला कटनी ब्यूरो चीफ ज्योति तिवारी की खास खबर)

मध्य प्रदेश जिला कटनी तहसील बड़वारा के अंतर्गत आपको विदित हो कि दिनांक 01/10/2024 को आम आदमी कटनी द्वारा, बड़वारा तहसील के ग्राम छपरवाह में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड पुट्टी प्लाट झरेला द्वारा खसरा नंबर 8 आदिवासी की जमीन पर बिना लीज स्वीकृत हुये शासन व अन्य विभागों की अनुमति के बिना खनिज नियमों के विरूद्ध अवैध उत्खनन किया है

जिस पर कलेक्टर कटनी को शिकायत होने पर नायब तहसीलदार बड़वारा वृत्त विलायतकलॉ द्वारा प्रतिवेदन क्रमांक 05/रि./2024दिनांक 05/07/2024 के अनुसार अवैध उत्खनन करना पाया गया है

जिसे नायब तहसीलदार बड़वारा द्वारा उक्त अवैध उत्खनन को सड़क बनाना बताया गया है।

जबकि मौके पर लगभग 1- से 1.5 डेढ एकड़ में अल्ट्राटेक सीमेंट ग्राम झरेला द्वारा अवैध रूप से डोलोमाइट निकाला गया है

म.प्र. खनिज और राजस्व विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 08/04/2022 के अनुसार कार्यवाही करने की अधिकारिकता खनिज निरीक्षक, नायब तहसीलदार वृत्त विलायकलॉ बड़वारा को थी

किन्तु खनिज निरीक्षक अशोक मिश्रा एवं नायब तहसीलदार बड़वारा वृत्त विलायकलॉ द्वारा अवैध उत्खनन पाये जाने के उपरांत भी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड झरेला के विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण ना बनाकर अपने प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं किया

अवैध उत्खनन पाये जाने के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड झरेला द्वारा उक्त आदिवासी की जमीन लीज स्वीकृत कराये हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया

जिस पर भी खनिज निरीक्षक अशोक मिश्रा द्वारा प्रतिवेदन देते समय उक्त अवैध उत्खनन को छिपाय गया है

नायब तहसीलदार वृत्त विलायतकलॉ बड़वारा द्वारा एवं आर.आई.पटवारी तथा खनिज निरीक्षक अशोक मिश्रा द्वारा अपने प्रतिवेदनों में कुल कितना खनिज उक्त अवैध उत्खनन के माध्यम से निकाला गया

इसका उल्लेख नहीं किया यह अल्ट्राटेक सीमेंट झरेला प्लांट को बचाने हेतु गोल-मोल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है

इस कारण खनिज निरीक्षक अशोक मिश्रा, नायब तहसीलदार बड़वारा वृत्त विलायतकलॉ के द्वारा अवैध उत्खन्न को छिपाये जाने तथा अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने बावत् खनिज निरीक्षक व नायब तहसीलदार बड़वारा वृत्त विलायकलॉ के विरूऋ

भारतीय न्याय संहिता की धार 61(2), 303 (2), एवं एम.एम.डी.आर.एक्ट तथा म.प्र.माइनर मिनरूल्स 2006 के तहत् अपराधिक मामला दर्ज किया जावे।

इन्हें उक्त मामलें जांच के अलग किया जावे तथा जीवीकोपार्जन के लिए मिली आदिवासियों के जमीनों पर चंद पूंजीपतियों द्वारा लीज स्वीकृति हेतु लगे आवेदनों को निरस्त किया जाए।

ज्ञापन के दौरन आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश सह सचिव, शिव प्रताप सिंह लोकसभा अध्ध्यक्ष आप म.प्र. प्रकाश चंद जैन पूर्व जिला सहसचिव

जिला कटनी, अफरोज भाईजा अभीषेक बजाज, शेखर खत्री, मंगल सिंह रिटा.टी.आई, एस.आर.साहू, वीरभान सिंह, वरिष्ठ आप नेता, उमाशंकर पटेल, अर्जुन कुशवाहा, सिद्धार्थ पटेल, सुनमान पटेल, सूर्यप्रकाश पटेल, कुर्री कोल, गुड्डा कोल, पुरूषोत्तम कुशवाहा, विकास बर्मन, सतीश सोनी, प्रेमलाल,प्रभात, राहुल, बबली कुशवाहा, आदि सैकड़ांं की संख्या में आप कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही है ।

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