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कोरम के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव के लिए सम्मिलन आहूत करने का प्रस्ताव हुआ खारिज

जिला सतना मध्य प्रदेश

कोरम के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव के लिए सम्मिलन आहूत करने का प्रस्ताव हुआ खारिज

(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)

मध्य प्रदेश जिला सतना में 14 सितंबर 2024/म.प्र. नगर परिषद पालिक निमग अधिनियम एवं नियम 1956 की धारा 23 क (2) की उप धारा (1) के अंतर्गत नगर पालिक सतना के अध्यक्ष श्री राजेश चतुर्वेदी पालन के विरूद्ध निर्वाचित 18 पार्षदों द्वारा 6 बिंदुओं के अविश्वास प्रस्ताव के लिए सम्मिलन आहूत करने का प्रस्ताव कोरम के अभाव में खारिज कर दिया गया।

कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी श्री अनुराग वर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि 9 नवंबर हो नगर पालिक निगम सतना के निर्वाचित 18 पार्षदों द्वारा वर्तमान परिषद के अध्यक्ष श्री राजेश चतुर्वेदी पालन के विरूद्ध 6 बिंदुओं के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सम्मिलन आहूत करने मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 23 क (2) के अंतर्गत हस्ताक्षरित पत्र का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था।

हस्ताक्षरित ज्ञापन को प्रमाणीकरण के लिए 13 एवं 14 सितंबर को 9-9 पार्षद को विहित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर हस्ताक्षर प्रमाणीकरण करते हुए अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सहमति तथा असहमति चाही गई थी।

इस दौरान हस्ताक्षरित पत्र को प्रमाणीकरण करने विहित प्राधिकारी के सम्मुख 13 वार्डों के निर्वाचित पार्षद उपस्थित हुए।

जिनमें 2 पार्षदों द्वारा असहमति व्यक्त की गई।

इस तरह ज्ञापन में हस्ताक्षरित 18 निर्वाचित पार्षदों में से कुल 13 वार्ड पार्षद उपस्थित हुए।

जिनमें 11 पार्षदों ने अध्यपेक्षा के संबंध में सहमति और 2 पार्षदों द्वारा असहमति व्यक्त की गई।

शेष 5 पार्षद अनुपस्थित रहे।

कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी ने मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम एवं नियम की 1956 की धारा 23 क (2) की उप धारा 1 तत्समय निगम का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर तत्काल सम्मिलन बुलाया जाने के प्रावधान के अनुसार कुल 11 पार्षदों द्वारा ही सहमति व्यक्त करने पर कोरम के अभाव में विशेष सम्मेलन का बुलाये जाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। उन्होंने आदेश में लिखा है

प्रावधान के अनुसार एक तिहाई निर्वाचित पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर सम्मिलन बुलाये जाने हेतु कोरम की पूर्ति नहीं होने से अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष सम्मेलन बुलाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

अतः प्रस्ताव को इसी स्तर पर अमान्य किया जाता है।

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