जिला अपर कलेक्टर ने गैस सिलेंडर की अवैध कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ की सख्त कार्यवाही
जिला इंदौर मध्य प्रदेश

जिला अपर कलेक्टर ने गैस सिलेंडर की अवैध कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ की सख्त कार्यवाही
(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)
मध्य प्रदेश जिला इंदौर में अपर कलेक्टर ने रिहायशी इलाके मे सिलेंडरों का अवैध भंडारण रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ की जायेगी प्रभावी कार्यवाही
जिला कलेक्टर ने नागरिकों से मोबाइल नंबरों पर सूचना देने की अपील.
अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज.
इंदौर जिले में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन और अपर कलेक्टर श्री गौरव बैनल के मार्गदर्शन में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
खाद्य विभाग के जांच दल द्वारा आज मूसाखेड़ी मेन रोड़ स्थित बर्तन दुकान मंगलम स्टील पर छापामार कार्रवाई की गई। मौके पर घरेलू उपयोगी गैस सिलिंडर से छोटे 3 किग्रा क्षमता के गैस सिलिंडर में रिफिलिंग की जा रही थी। आरोपी मनीष जोशी से 14.2 किलोग्राम क्षमता के 6 घरेलू गैस सिलिंडर जब्त किए गए।
मनीष जोशी के द्वारा घरेलू गैस सिलिंडर से छोटे गैस सिलिंडर में रिफिलिंग का कार्य करते हुए मौके पर पाए जाने, रिहायसी इलाके में रिफिलिंग जैसा खतरनाक कार्य किए जाने से इनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 4 अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया।
रिहायशी इलाके में गैस सिलेंडर भंडारण, अवैध रिफिलिंग इत्यादि विस्फोटक दृष्टि से खतरनाक हो सकता है। आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य विभाग द्वारा आमजन से यह अपील की गई है कि किसी भी रिहायसी इलाके में, कॉलोनी, गली-मोहल्ले में कहीं पर भी गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण, कारोबार, वाहनों आदि में गैस रिफिलिंग का कार्य किसी के द्वारा किया जाता है
तो विभाग के मोबाइल नंबर 9009512393, 9752305142 पर फोन या व्हाट्सएप पर शिकायत या सूचना देवें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।