लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम कल शाम 6.30 बजे तक रहेगा जारी एग्जिट पोल के परिणाम के (प्रकाशन) पर लगाईं गई रोक
जिला जबलपुर मध्य प्रदेश

लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम
कल शाम 6.30 बजे तक रहेगा जारी एग्जिट पोल के परिणाम के (प्रकाशन) पर लगाईं गई रोक
(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)
मध्य प्रदेश जिला जबलपुर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक एक जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा।
आयोग की 28 मार्च को जारी इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है
निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा
किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाये,
प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा।
यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे दो वर्ष तक की अवधि या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है




