जिला में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा 30 प्रतिशत तक चमक विहीन गेहूँ
सतना जिला मध्य प्रदेश

जिला में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा 30 प्रतिशत तक चमक विहीन गेहूँ
(पढिए जिला सतना क्राइम ब्यूरो चीफ रोहित त्रिपाठी की खास खबर)
मध्य प्रदेश जिला सतना में 14 अप्रैल 2024/राज्य शासन ने प्रदेश में हुई असामयिक बारिश से फसल प्रभावित होने के कारण किसानों से समर्थन मूल्य पर 30 प्रतिशत तक चमक विहीन गेहूँ खरीदने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग एवं सरंक्षण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
किसानों से बारिश से प्रभावित हुई गेहूँ की फसल 125 रुपये बोनस राशि सहित पूर्ण समर्थन मूल्य पर खरीदी जायेगी।
किसानों से खरीदे गये 30 प्रतिशत तक चमक विहीन गेहूं के बोरों पर “जेड“ मार्का लगाकर पृथक से स्टेकिंग की जायेगी।
इसके साथ ही उपार्जन केन्द्र के लॉगिन से चमक विहीन गेहूँ की मात्रा एवं प्रतिशत की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जायेगी तथा किसानवार चमक विहीन गेहूँ के प्रतिशत का रिकार्ड भी रखा जायेगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपार्जन केन्द्रों से एफएक्यू एवं चमकविहीन गेहूँ का पृथक-पृथक ट्रकों में परिवहन किया जायेगा
तथा प्रत्येक ट्रक चालान पर चमकविहीन गेहूं का प्रतिशत अंकित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में एक ट्रक में दोनों प्रकार के गेहूं का परिवहन नहीं किया जायेगा।
उपार्जन एजेंसी के गोदाम प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वह संग्रहण में चमक विहीन गेहूं की प्राप्ति होने पर किसानवार बोरों का परीक्षण करे एवं किसानवार चमक विहीन गेहूं के प्रतिशत का मैन्युअल एवं ऑनलाईन जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्रक में प्रविष्टि भी करे।
उपार्जन संस्थाओं से प्राप्त चमक विहीन गेहूं के ट्रक चालानों में चमक विहीन का प्रतिशत नहीं होने पर अथवा भारत सरकार द्वारा चमक विहीन के स्वीकृत प्रतिशत से अधिक चमक विहीन गेहूँ पाए जाने पर ऐसे ट्रकों को भंडारण हेतु
स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा संबंधित उपार्जन केन्द्रों को उसे वापस कर दिया जायेगा।
भंडारण एजेंसी के संग्रहण केन्द्र प्रभारी को संग्रहण हेतु प्राप्त एफएक्यू एवं चमक विहीन गेहूं का उपार्जन संस्थावार पृथक-पृथक स्टेक लगाने के तथा उपार्जित गेहूँ के स्टेक कार्ड में एफएक्यू अथवा चमकविहीन होने का पूर्ण विवरण अंकित करना होगा।
ट्रक चालान में उल्लेखित चमकविहीन प्रतिशत को भी दर्ज करना होगा।




