लोकसभा चुनाव में राजनैतिक दल का बैनर लगा पाये जाने पर पेट्रोल पंप मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज
जिला जबलपुर मध्य प्रदेश

लोकसभा चुनाव में राजनैतिक दल का बैनर लगा पाये जाने पर पेट्रोल पंप मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज
(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)
मध्य प्रदेश जिला जबलपुर में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता और संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन के मामले में पाटन तहसील के ग्राम गुरूपिपरिया स्थित महावीर पेट्रोल पंप के मैनेजर संजय पटैल के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
सूचना मिलने पर एफएसटी दल के निरीक्षण के दौरान इस पेट्रोल पंप पर भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा पाया गया था।
एफएसटी दल द्वारा पेट्रोल पंप परिसर से बैनर उतरवाकर जप्त कर लिय गया है।
एफएसटी दल द्वारा यह कार्यवाही रविवार को दोपहर बाद की गई।
कार्यवाही के दौरान एफएसटी दल प्रमुख एम.एल. रैकवार द्वारा बैनर लगाने के संबंध में पेट्रोल पंप के मैनेजर से आवश्यक दस्तावेज या अनुमति पत्र पेश करने कहा गया।
मैनेजर द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किये जा सके।
एफएसटी दल प्रमुख द्वारा प्रकरण में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी
प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर पाटन थाने में पेट्रोल पंप के मैनेजर के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई है।