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केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने श्रमिकों एवं समूह (टर्म) बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

भारत सरकार नई दिल्ली

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने श्रमिकों एवं समूह (टर्म) बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ की सच्ची खबरें)

रक्षा मंत्रालय

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा नियोजित आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों के लिए समूह (टर्म) बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों (सीपीएल) की किसी भी प्रकार की मृत्यु पर उनके परिवार को बीमा के रूप में 10 लाख रुपये मूल्य की बीमा राशि मिलेगी

प्रविष्टि तिथि: 13 JAN 2024 

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन/जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स द्वारा विभिन्न जारी परियोजना कार्यों के लिए नियोजित आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों (सीपीएल) के लिए एक समूह (टर्म) बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

इस योजना के तहत आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों (सीपीएल) की किसी भी प्रकार की मृत्यु पर उनके परिवार/निकट संबंधियों को बीमा के रूप में 10 लाख रुपये मूल्य की बीमा राशि प्रदान की जायेगी।

खतरनाक कार्य स्थलों, खराब मौसम वाले, दुर्गम इलाकों और पेशे की वजह से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे वाली स्थितियों में तैनात सीपीएल के जीवन के गंभीर जोखिम को ध्यान में रखते हुए और उनके नियोजन काल के दौरान हुई/रिपोर्ट की गई मौतों पर विचार करते हुए 

मानवीय आधार पर बीमा कवरेज का प्रावधान सीपीएल के लिए मनोबल बढ़ाने वाला एक ठोस कदम साबित होगा।

 यह योजना देश के अंदरूनी और दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाले सीपीएल के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े एक उपाय के रूप में काम करेगी। इससे उनके परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने में काफी मदद मिलेगी।

इस तथ्य को याद रखा जा सकता है कि रक्षा मंत्री ने हाल ही में सीपीएल की बेहतरी के लिए कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी थी। इसमे शामिल है:

पार्थिव शरीर का संरक्षण एवं परिवहन तथा सहायक (अटेंडेंट) के परिवहन भत्ते की पात्रता।

अंत्येष्टि संबंधी सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया।

मृत्यु आदि की स्थिति में तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का अग्रिम भुगतान।

 

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