Breaking Newsअन्य राज्यआगराइंदौरइलाहाबादउज्जैनउत्तराखण्डगोरखपुरग्राम पंचायत बाबूपुरग्वालियरछत्तीसगढ़जबलपुरजम्मू कश्मीरझारखण्डझाँसीदेशनई दिल्लीपंजाबफिरोजाबादफैजाबादबिहारभोपालमथुरामध्यप्रदेशमहाराष्ट्रमहिलामेरठमैनपुरीराजस्थानराज्यरामपुररीवालखनऊविदिशासतनासागरहरियाणाहिमाचल प्रदेशहोम

जिला रीवा में विधानसभा चुनाव हेतु स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सपन्न कराने के उद्देश्य में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रीवा जिला मध्य प्रदेश

जिला रीवा में विधानसभा चुनाव हेतु स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सपन्न कराने के उद्देश्य में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

(पढिए रीवा संभागीय ब्यूरो चीफ अमित शर्मा की खास खबर)

17 नवम्बर को विधानसभा चुनाव हेतु स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सपन्न कराने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

मध्य प्रदेश जिला रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 17 नवम्बर को विधानसभा चुनाव हेतु मतदान प्रक्रिया संपादित होने के दौरान जिले में निर्वाचन प्रक्रिया को प्रदूषित होने से बचाने एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सपन्न कराने के उद्देश्य से जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिले के निर्वाचन क्षेत्रों सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर, देवतालाब, मनगवां, रीवा एवं गुढ़ में स्वतंत्र निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से यह आवश्यक होता है कि मतदाता परिचय पत्र किसी अन्य एवं अप्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में न रहे

इसलिए जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा राजस्व सीमा क्षेत्र में 15 नवंबर को शाम 6 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मतदाता परिचय पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मतदाता परिचय पत्र न तो अपने पास रखेगा और न ही किसी स्थान पर इकट्ठा रहेगा।। उपायुक्त प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे।

आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा।

Related Articles

Back to top button