जिला सतना-मैहर के शस्त्र लायसेंस निलंबित एवं आचार संहिता प्रभावशील लागू
जिला सतना-मैहर मध्य प्रदेश

जिला सतना-मैहर के शस्त्र लायसेंस निलंबित एवं आचार संहिता प्रभावशील लागू
(पढिए जिला सतना क्राइम ब्यूरो चीफ रोहित त्रिपाठी की खास खबर)
मध्य प्रदेश जिला सतना में 09 अक्टूबर 2023/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा आम चुनाव के दौरान स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व हिंसारहित चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से स्कैनिंग कमेटी के निर्णय अनुसार शस्त्र अधिनियम 1959 की उपधारा-3 की खंड (बी) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये सतना और मैहर जिले की सीमा में आने वाले समस्त अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है।
शस्त्र संबंधित थाने में 9 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2023 तक आवश्यक रूप से जमा कराये जायेंगे। शस्त्र थाने में जमा कराने की पावती/अभिस्वीकृति संबंधित थाने द्वारा दी जायेगी। क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी अन्य व्यक्ति क्षेत्र के बाहर से 09आकर किसी भी प्रकार का शस्त्र एवं विस्फोट सामग्री लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
निलंबित की गई शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य पूर्ण होने व निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख के पश्चात् स्वमेव अनुज्ञप्ति शस्त्र धारियो के हित मे बहाल मानी जायेगी। यह आदेश ऐसे शासकीय कार्य में नियुक्त पुलिसकर्मी, अन्य शासकीय सेवक एवं अर्द्ध-शासकीय सेवक जिन्हें शस्त्र के साथ शासकीय कर्तव्य निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है, उन पर प्रभावशील नहीं होगा।




