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राज्य शासन ने योजना के हितग्राहियों के चयन करने संबंधी जारी किए निर्देश

जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश

राज्य शासन ने योजना के हितग्राहियों के चयन करने संबंधी जारी किए निर्देश

(पढिए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश जिला बुरहानपुर में
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 17 सितंबर को प्रातः 10 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य-स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण समस्त जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया जाएगा।

योजना में विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूट गये परिवारों को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में अपना आवास मिलेगा। राज्य शासन ने योजना के हितग्राहियों के चयन करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। हितग्राहियों से 17 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2023 तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

इन हितग्राहियों को मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में 3 लाख 78 हजार 662 उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास प्लस एप पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनके आवेदन भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो गये हैं।

योजना का लाभ एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे एवं चिन्हित 97 हजार परिवार को भी मिलेगा। लाड़ली बहना आवास योजना में उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और जिन्हें केन्द्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

इन्हें भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में वे परिवार शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा दो से कम कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हो, मोटरयुक्त चौपहिया वाहन स्वामी नहीं हो या जिनके परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं हो, उसकी मासिक आय 12 हज़ार या कम हो। साथ ही परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं हो और 2.5 एकड़ या इससे कम सिंचित भूमि हो अथवा 5 एकड़ से कम असिंचित कृषि भूमि हो।

ग्राम पंचायतों में जमा होंगे आवेदन
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के आवेदन जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे। आवास योजना में निर्धारित पात्रता रखने वाले ऐसे हितग्राही ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय किये गये आवेदन-पत्र में सभी बिन्दुओं की जानकारी भरकर फार्म ग्राम पंचायत में जमा करायेंगे। सचिव / ग्राम रोजगार सहायक द्वारा उन्हें आवेदन की पावती दी जायेगी।

आवेदन-पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नम्बर, बैंक खाता क्रमांक, जॉब कार्ड (अगर उपलब्ध है), लाड़ली बहना का पंजीयन क्रमांक (केवल लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों के लिये), की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति जमा करना होगा।

जनपद पंचायत में पंजीयन, जिला पंचायत में स्वीकृति
ग्राम पंचायत में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्रों की सूची प्रतिदिन एक्सल शीट में जनपद पंचायत को भेजी जायेगी। जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्रों को चउंलहण्दपबण्पद पोर्टल पर लॉगिन कर ष्मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजनाष् में हितग्राहियों को पंजीकृत किया जायेगा।

आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तारीख के एक सप्ताह में सीईओ जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों की पंचायतवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजी जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पंचायतवार प्राप्त सूची का परीक्षण करायेंगे। परीक्षण के बाद पात्र हितग्राहियों की ग्राम पंचायत/जनपद पंचायतवार जानकारी (सूची) राज्य शासन को प्रेषित करेंगे एवं राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त होने पर हितग्राहियों के आवास स्वीकृति की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा की जायेगी।

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