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जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 31 अगस्त तक ली जाएगी दावे-आपत्तियां

सतना जिला मध्य प्रदेश

*जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 31 अगस्त तक ली जाएगी दावे-आपत्तियां*

(पढ़िए जिला सतना ब्यूरो चीफ आशीष गुप्ता की रिपोर्ट)

राजनैतिक दलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी गई जानकारी

मध्य प्रदेश जिला सतना में 2 अगस्त 2023/भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार 2 अगस्त को सतना जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के 1950 मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इसके साथ ही संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे- आपत्तियां प्राप्त करने का काम भी शुरू हो गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ कार्यालयीन समय में बैठकर दावा आपत्तियां लेंगे।

इस आशय की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न राजनैतिक दलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी गई। इस मौके पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को मतदाता सूची और मतदान केंद्रों की सूची भी सौंपी गई। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि पवार, एसडीएम रघुराजनगर श्री एसकेगुप्ता सहित राजनैतिक दलों की ओर से रमाकांत गौतम, साबिर खान, प्रदीप समदरिया, वीरेन्द्र सक्सेना, संतोष शर्मा, डॉ. अमित सिंह, राजाराम भारती भी उपस्थित थे।

मतदाता सूची पुनरीक्षण गतिविधियों की जानकारी देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 2 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है।

इसके साथ ही 31 अगस्त तक इस पर दावे आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। शनिवार और रविवार के दिन 12, 13 अगस्त और 19, 20 अगस्त को मतदान केंद्रों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। दावे और आपत्तियों का 22 सितम्बर तक निराकरण कर अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन के दौरान नाम निर्देशन पत्र भरने की आखिरी तारीख तक हालांकि नाम जोड़ने के आवेदन दिए जा सकते हैं।

लेकिन उसके लिए कम से कम 9 दिन पहले फार्म-6 प्राप्त हो जाना चाहिए। इसी प्रकार आगामी चुनाव में 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूरी करने वाले नए मतदाता भी वोट डाल सकेंगे। लेकिन उसके लिए 31 अगस्त तक नाम जोड़ने का आवेदन फार्म- 6 जमा करना होगा। नाम जोड़ने के आवेदन फार्म-6 ऑनलाइन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने आयोग के नवीनतम निर्देशों की जानकारी में बताया कि एक पते पर एक परिवार में 6 से अधिक वोटर होने पर बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ के अलावा इस बार सेक्टर अधिकारी भी 3 से 10 अगस्त के बीच पहुंचकर मतदाता सूची का वाचन करेंगे। संक्षिप्त पुनरीक्षण का उद्देश वंचित मतदाताओं का सूची में नाम जोड़ना है मतदाता सूची से नाम काटने के लिए फाम-7 भरना जरूरी होगा। फार्म-7 की वस्तु स्थिति बीएलओ मौके पर जाकर ही जांच करेगा तब नाम काटने की कार्यवाही होगी।

उन्होंने बताया कि बीएलए एक बार में बीएलओ को अधिकतम 10 फार्म और संपूर्ण समरी रिवीजन प्रक्रिया में कुल 30 आवेदन ही दे सकेंगे। पीडब्ल्यूडी वोटर और 80 प्लस आयु वर्ग के मतदाता इच्छुक होने पर घर पहुंच मतदान की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन उन्हें पूर्व से बताना होगा एक बार होम वोटिंग का आवेदन कर देने पर उन्हें मतदान केंद्र में वोट डालने की पात्रता नहीं होगी।

*2.31 प्रतिशत बढ़ा जेंडर रेशियों*

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि सतना जिले में 5 जनवरी 2023 की स्थिति में जेंडर रेशियों सुधार 2.31 प्रतिशत हुआ है। तब 895.24 जेंडर रेशियों था अब 2 अगस्त की स्थिति में जेंडर रेशियों 897.55 है। अभी इसमें और सुधार लाने की जरूरत है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जेंडर रेशियों कम करने में महिला मतदाताओं के नाम जुड़वाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि सतना जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1950 मतदान केंद्र हैं और 16 लाख 39 हजार 48 मतदाता हैं।

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