*जिला कलेक्टर के निर्देशानुसारअवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने की सख्त कार्यवाही*
इंदौर जिला मध्य प्रदेश

*जिला कलेक्टर के निर्देशानुसारअवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने की सख्त कार्यवाही*
(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)
मध्य प्रदेश जिला इंदौर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के आदेशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे के निर्देशन में इंदौर जिले में अवैध मदिरा के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
इसी कड़ी में आज इंदौर शहर के समस्त वृत एवं महू एवं सांवेर के आबकारी दलों द्वारा विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी। कार्यवाही में कुल 10 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क के तहत पंजीबध्द किये गये जिसमे 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर, उनके कब्जे से कुल 238 पाव देशी मदिरा के अलावा 5 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं एक दुपहिया वाहन जप्त किया गया। जप्त मदिरा एवं वाहन का कुल बाज़ार मूल्य लगभग 60 हजार 385 रुपए है।
इन प्रकरणों में से वृत ने मालवामिल अ में पाटनीपुरा चौराहे के पास से आरोपी हरमीत पिता गुरेश सिंदूर , निवासी 138 एम आय जी कॉलोनी के कब्जे से 50 पाव देशी मदिरा जप्त किये गए तथा वृत मालवामिल ब में एल. आई. जी. चौराहे के पास दुपहिया वाहन क्रमांक MP 09 UY 0954 से 50 पाव देशी मदिरा का अवैध परिवहन करने पर मदिरा जप्त कर आरोपी अंशुमन राय पिता सत्यगोपाल निवासी सोमनाथ की चाल को गिरफ्तार किया गया।
आबकारी विभाग द्बारा जिले मे अवैध शराब विक्रय की रोकथाम हेतु सख्त कार्यावाही निरंतर जारी रहेगी।