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*जिला भोपाल कलेक्टर का आदेश जारी बिना परमिशन की बोरिंग करवाने वाले पर होगी f.i.r.*
जिला भोपाल जिला मध्य प्रदेश

*जिला भोपाल कलेक्टर का आदेश जारी बिना परमिशन की बोरिंग करवाने वाले पर होगी f.i.r.*
(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)
मध्य प्रदेश जिला भोपाल ज़िले में जल संकट से निपटने और भूजल स्तर को गिरने से रोकने के लिए कलेक्टर भोपाल ने जारी किया आदेेश
भोपाल जिले में 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक अशासकीय और निजी नलकूप खनन पर लगाई रोक
जिले की सीमाओं में कोई भी बोरिंग मशीन सार्वजनिक मार्गों को छोड़कर प्रवेश नहीं कर सकेगी ना ही कोई नलकूप खनन कर सकेगी
अगर कोई बोरिंग मशीन बोर करते पाई गए तो उस पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
2000 का जुर्माना और 2 साल की जेल तक होगी सजा अपरिहार्य प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा जांच कर दी जा सकेगी बोरिंग की अनुमति।