*अंतर्राजीय कबाड़ चोरों को रामनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार*
अनुपपुर जिला मध्यप्रदेश

अंतर्राजीय कबाड़ चोरों को रामनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार
रिपोर्टर – संभागीय ब्यूरो चीफ के साथ विकास सिंह राठौर
अनूपपुर/डोला
दिनांक 24 अक्टूबर 2022 को फरियादी भैरव प्रसाद मिश्रा पिता स्व० दादूलाल मिश्रा उम्र 31 वर्ष सुरक्षा प्रभारी राजनगर कालरी द्वारा थाने में रिपोर्ट किया कि दिनांक 23.10.22 के रात्रि 22.00 बजे आरोपी नरेन्द्र बसोर एवं गुड्डू बसोर दोनो निवासी लालपुर मनेन्द्रगढ के पिकअप क्रमांक CG 16 CN 1553 को लेकर 04 नम्बर गैरिज झीरमर कालरी का लोहा चोरी एवं लूट करने आये और सुरक्षा में लगे गार्ड भैरव प्रसाद मिश्रा एवं दीपक कुमार अग्निहोत्री को मारपीट कर मोबाइल छीन कर दोनो गार्ड को कमरे मे बन्द कर दिये और पिकअप में कालरी का करीब 02 टन लोहा कीमती करीबन 01 लाख रूपये लूट कर ले गये रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 474/22 धारा 342,394,506 ता.हि. का कायम किया गया। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा आरोपियों के पता व तलाश हेतु तत्परता से कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये रामनगर पुलिस द्वारा लूट के इस प्रकरण में कार्यवाही करते हुये
दिनांक 8 नवम्बर 2022 को आरोपीगण 01- नरेन्द्र बसोर पिता रंजीत बसोर उम्र 26 वर्ष, 02- संतोष उर्फ गुड्डू बसोर पिता राजू बसोर उम्र 34 वर्ष दोनो निवासी लालपुर थाना मनेन्द्रगढ जिला एमसीबी (छ0ग0) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई जिन्होंने उक्त चोरी की घटना को करना स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन तथा 02 टन लोहा कीमती करीबन 01 लाख रूपये व पिकअप वाहन क्र० सीजी 16 सीएन 1553 कीमती 03 लाख रूपये जप्त किया गया है एवं आरोपीगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। इसी प्रकार रामनगर पुलिस के द्वारा दिनांक 07.11.2022 को मुखबिर की सूचना पर राममंदिर रामनगर के पास आरोपीगण सूरज सिहं मार्को पिता रामदास मार्को उम्र 28 वर्ष एवं वाहन मालिक शिवम उर्फ मुकेश टांडिया पिता संतलाल टांडिया उम्र 26 वर्ष दोनो निवासी चैनपुर पौलानपारा थाना मनेन्द्रगढ जिला एमसीबी (छग) के द्वारा अवैध रूप से चोरी की रेता परिवहन करते पाया गया जो आरोपीगणो से स्वराज कम्पनी का ट्रेक्टर सोल्ड रेता 03 घनमीटर कीमती 4500 रूपये भरा हुआ मौके पर धारा 379,34 ता. हि. 4/ 21 खनिज अधिनियम के तहत रेता मय ट्रेक्टर के जप्त कर आरोपीगणो को माननीय न्यायालय उपस्थित होने की नोटिस तामील की गई तथा आरोपीगणो उपरोक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 509/22 धारा 379,34 ता. हि. 4/21 खनिज अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक अनूपपुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के कुशल मार्गदर्शन एवं एसडीओपी महोदय कोतमा के निर्देशन में थाना प्रभारी रामनगर निरी0आर0के0 बैस के नेतृत्व में उपनिरी0विपुल शुक्ला,प्रआर0सनत कुमार द्विवेदी, प्रआर0संजीव त्रिपाठी, प्रआर0श्याम शुक्ला, प्रआर0बसन्त कोल, आर0विजय मेरावी, आर0 अंशू कुमार, आर0कपिलदेव चक्रवर्ती व चालक आर0रिन्कू गोले द्वारा कार्यवाही की गई ।