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*जैतहरी पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रख कलेक्टर ने घोषित किया शुष्क दिवस*

अनुपपूर जिला मध्य प्रदेश

जैतहरी पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रख कलेक्टर ने घोषित किया शुष्क दिवस

मतदान के पूर्व से समाप्ति तक 48 घंटे तक मदिरा का क्रय-विक्रय रहेगा प्रतिबंधित

रिपोर्टर – चंद्रभान सिंह राठौर (संभागीय ब्यूरो चीफ)

अनूपपुर/28 जून 2022/

त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के लिए द्वितीय चरण में विकासखण्ड जैतहरी में 01 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार को मतदान दिवस निर्धारित होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शराब की दुकानें मतदान की समाप्ति के नियम से 48 घंटे पूर्व से बंद रखे जाने तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 की उप धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत वर्णित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मतदान समाप्ति तक अर्थात् 29 जून 2022 को सायं 3 बजे से मतदान दिनांक 01 जुलाई 2022 को मतदान समाप्ति तक कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान जैतहरी, देशी/विदेशी मदिरा दुकान अनूपपुर, बरगवां, देशी मदिरा दुकान देवहरा, केल्हौरी, विदेशी मदिरा दुकान चचाई, देशी मद्यभण्डागार अनूपपुर एवं होटल बार (एफ.एल. 03) होटल सूर्या को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जारी आदेश में उपरोक्तानुसार जिला अनूपपुर के अंतर्गत संचालित कम्पोजिट देशी-विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का क्रय-विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

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