Breaking Newsअन्य राज्यआगराइंदौरइलाहाबादउज्जैनउत्तराखण्डगोरखपुरग्राम पंचायत बाबूपुरग्वालियरछत्तीसगढ़जबलपुरजम्मू कश्मीरझारखण्डझाँसीदेशनई दिल्लीपंजाबफिरोजाबादफैजाबादबिहारभोपालमथुरामध्यप्रदेशमहाराष्ट्रमहिलामेरठमैनपुरीराजस्थानराज्यरामपुररीवालखनऊविदिशासतनासागरहरियाणाहिमाचल प्रदेशहोम

*सम्पत्ति विरूपण के तहत नगरीय क्षेत्रों में कार्यवाही सुनिश्चित करने कलेक्टर ने सीएमओ को दिए निर्देश*

अनुपपूर जिला मध्य प्रदेश

सम्पत्ति विरूपण के तहत नगरीय क्षेत्रों में कार्यवाही सुनिश्चित करने कलेक्टर ने सीएमओ को दिए निर्देश

रिपोर्टर – (संभागीय ब्यूरो चीफ के साथ अनुपपूर जिला से ब्यूरो चीफ विकास सिंह राठौर की रिपोर्ट)

अनूपपुर/04 जून 2022/

म.प्र. संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि किसी स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक संपत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदाथों से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित किया जाना अनुमत नहीं है। इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना दण्डनीय है। नगरपालिका अनूपपुर, पसान, नगर परिषद डोला, डूमरकछार, बनगवॉ (राजनगर), अमरकंटक के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीना ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

नोडल अधिकारियों के साथ टीम के सदस्य के रूप में तहसीलदार, थाना प्रभारी, उपयंत्री लोक निर्माण विभाग व संबंधित नगरपालिका के कर्मचारी की ड्यिूटी लगाई गई है। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को सम्पत्ति विरूपण के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने व कार्यवाही हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। कलेक्टर सोनिया मीना ने सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के संबंध में स्पष्ट आदेश प्रसारित कर तदअनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Related Articles

Back to top button