Breaking Newsअन्य राज्यआगराइंदौरइलाहाबादउज्जैनउत्तराखण्डगोरखपुरग्राम पंचायत बाबूपुरग्वालियरछत्तीसगढ़जबलपुरजम्मू कश्मीरझारखण्डझाँसीदेशनई दिल्लीपंजाबफिरोजाबादफैजाबादबिहारभोपालमथुरामध्यप्रदेशमहाराष्ट्रमेरठमैनपुरीराजस्थानराज्यरामपुररीवालखनऊविदिशासतनासागरहरियाणाहिमाचल प्रदेशहोम

*जिला कलेक्टर ने सहायक वर्ग-3 कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को किया निलंबित*

उमारिया जिला मध्य प्रदेश

*जिला कलेक्टर ने सहायक वर्ग-3 कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को किया निलंबित*

(पढ़िए जिला उमरिया से क्राइम ब्यूरो चीफ किशन विश्वकर्मा की रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला उमरिया में – कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सहायक वर्ग-3 दीपक साहू कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

ज्ञातव्य हो कि दिव्यांग व्यक्तियों के समय एवं स्थायी पुनर्वास तथा सेवाओं के प्रदाय करने जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों हेतु 10 पदों के लिये संविदा नियुक्ति हेतु कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग उमरिया द्वारा जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे ।

भर्ती प्रक्रिया द्वारा विज्ञप्ति दीपक साहू सहायक वर्ग-3 कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग उमरिया द्वारा आवेदनों में निर्रथक त्रुष्टियां निकालकर अभ्यर्थियों से राशि की मांग किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमे श्री साहू को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। श्री साहू का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

Related Articles

Back to top button