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*26 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित, मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः रहेगा प्रतिबंधित*

शहडोल जिला मध्य प्रदेश

26 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित, मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः रहेगा प्रतिबंधित

रिपोर्टर – संभागीय ब्यूरो चीफ

शहडोल/22 जनवरी 2022/

प्रभारी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर शहडोल जिले में लोक शांति के परिक्षण हेतु 26 जनवरी 2022 को शुष्क दिवस घोषित किया है तथा घोषित शुष्क दिवस 26 जनवरी 2022 को जिले की समस्त देशी विदेशी मदिरा दुकाने, होटल बार (एफ. एल.-3), रिटेल आउटलेट ( वाईन शाप ) तथा देशी मद्यभाण्डागार, विदेशी मद्यभाण्डागार से मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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