Breaking Newsअन्य राज्यआगराइंदौरइलाहाबादउज्जैनउत्तराखण्डगोरखपुरग्राम पंचायत बाबूपुरग्वालियरछत्तीसगढ़जबलपुरजम्मू कश्मीरझारखण्डझाँसीदेशनई दिल्लीपंजाबफिरोजाबादफैजाबादबिहारभोपालमथुरामध्यप्रदेशमहाराष्ट्रमहिलामेरठमैनपुरीयुवाराजस्थानराज्यरामपुररीवालखनऊविदिशासतनासागरहरियाणाहिमाचल प्रदेशहोम

*मकर संक्रांति मेले का नही होगा आयोजन – आपदा प्रबंधन समिति*

शहडोल जिला मध्य प्रदेश

मकर संक्रांति मेले का नही होगा आयोजन – आपदा प्रबंधन समिति

दोनो डोज वैक्शीनेशन के साथ कोरोना अनुकूल व्यवहार भी अवश्यक – कलेक्टर

रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक रहेगा नाईट कर्फ्यू
जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक सम्पन्न

रिपोर्टर – संभागीय ब्यूरो चीफ

शहडोल/25 शहडोल 2021/

कोरोना संक्रमण के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन एवं कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी से रोकथाम एव बचाव हेतु आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के विराट सभागार में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट वंदना वैद्य, नगर पालिका अध्यक्ष उर्मिला कटारे एवं पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी की उपस्थिति में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाएं।

बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाएं। बैठक में निर्णय लिया गया कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाला बाणगंगा मेला इस वर्ष कोरोना महामारी के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार एवं संभावित तीसरी लहर की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित नही किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन समिति के बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में रात्रि 11:00 से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें कोविड के दोनों टीके लगे हुए हैं।

साथ ही जिम आज की मशीनें सैनिटाइज हो इस बात का भी ध्यान रखा जाए। समस्त स्कूलों, कॉलेजों एवं हॉस्टलों में कार्यरत शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं कोविड के दोनों टीके लगवा लें तभी संस्था में प्रवेश करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि व्यापारिक प्रतिष्ठान, मॉल, सब्जी मंडी के दुकानदार यह सुनिश्चित करें कि वे स्वयं वैक्सीनेशन के दोनों रोज लगवाए उनके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी भी दोनों टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आने वाले ग्राहक भी मास्क लगाएं।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि ग्राहक द्वारा कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन नहीं कर रहा है तो उसे प्रतिष्ठान में प्रवेश ना दिया जाए और उन्हें कोविड वैक्सीनेशन हेतु प्रेरित करेंगे।
बैठक में कलेक्टर वंदना वैद्य ने कहा कि व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि कोरोनावायरस को रोकने के लिए सहयोग एवं सहभागिता निभाएं तथा लोगों को दोनों टीका लगाने हेतु प्रेरित करें।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि होटल संचालक एवं जिले में कार्यरत समस्त प्राइवेट कंपनियां इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे स्वयं कोविड वैक्सीनेशन का दोनों टीका लगवाएं तथा उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारी सभी को भी टीका लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि व्यापारिक, प्रतिष्ठान, मॉल, होटल अपने प्रतिष्ठान के सामने स्पष्ट रूप से जानकारी अंकित कराएं कि उनके प्रतिष्ठान में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीनेशन का दोनों टीका लगवाएं।

बैठक में कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन का कोई भी डोज वंचित है तो शहडोल नगर के मानस भवन, गांधी स्टेडियम तथा जिला चिकित्सालय शहडोल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर रोज क्रियाशील है, वहां आकर वैक्सीनेशन से वंचित व्यक्ति टीका लगवाकर खुद को और अपने परिवार को कोरोना महामारी से बचाएं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि प्राइवेट चिकित्सालय के संचालक सुनिश्चित करें कि उनके चिकित्सालय में आने वाला मरीज कोविड वैक्सीनेशन कराया है अथवा नहीं।

यदि कोई मरीज बिना वैक्सीनेशन के आपात स्थिति में आता है तो उसे पृथक से अलग कमरे में रखा जाए तथा उसका कोविड टेस्ट भी कराया जाए। जिससे संक्रमण को रोका जा सके।

बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी ने कहा कि बस संचालक यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने, उनके स्टाफ ने कोविड का दोनों टीका लगवा लिया है, तभी बसे रवाना करें और बसों में यात्री को तभी प्रवेश दें जब वह वैक्सीनेशन के दोनों डोज के प्रमाण पत्र दिखा दें। तभी उन्हें बस में प्रवेश करने दें, अन्यथा बसों का संचालन को रोककर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अब रोको टोको अभियान के अंतर्गत बिना मास्क, वैक्सीनेशन के दोनों टीके ना लगवाने तथा आवाजाही करने पर जुर्माने आदि की कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा, संयुक्त कलेक्टर दिलीप कुमार पांडेय, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉ. नागेंद्र सिंह, मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉ. आकाश रंजन सिंह, सिविल सर्जन डॉ. जी.एस. परिहार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहडोल अमित तिवारी, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य कमल प्रताप सिंह, राजेश्वर उदानिया, प्रकाश जगवानी, जसवीर सिंह, पदम खेमिका, नीरज द्विवेदी, कैलाश विश्वानी, राजेश गुप्ता, लक्ष्मण गुप्ता, संतोष लोहानी, शीतल पोद्दार, चंद्रेश द्विवेदी तथा जिले के जिम संचालक, होटल संचालक, सैलून संचालक के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

Related Articles

Back to top button