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*रेत का अवैध उत्खनन कार्य करने पर पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह पर 5 लाख 93 हजार 750 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित*

अनुपपूर जिला मध्य प्रदेश

रेत का अवैध उत्खनन कार्य करने पर पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह पर 5 लाख 93 हजार 750 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित

रिपोर्टर :- संभागीय ब्यूरो चीफ

अनूपपुर/25 नवम्बर 2021/

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सोनिया मीना ने तहसील अनूपपुर के ग्राम पसला में सोन नदी में खनिज रेत का अवैध उत्खनन कार्य करने पर बरबसपुर निवासी अनावेदक पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह को म.प्र. रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के अध्याय-10 के नियम 20 (1) के तहत अनावेदक प्रश्‍मन की असहमत की स्थिति में प्रस्तावित रेत रायल्टी का न्यूनतम 50 गुना अर्थात् 5 लाख 93 हजार 750 रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। अधिरोपित पारित आदेश की प्रति खनिज अधिकारी अनूपपुर को भेजकर निर्देशित किया गया है कि अनावेदक से अर्थदण्ड की राशि शासकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करावें। विदित हो कि सीएम हेल्पलाईन शिकायत के आधार पर तहसील अनूपपुर के ग्राम पसला में सोन नदी में खनिज रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत पर खनिज अमले द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, जहां पाया गया कि खदान स्वीकृत नहीं होने पर भी खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है,

निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित जनों द्वारा बताया गया कि उक्त क्षेत्र में रेत खनन का कार्य बरबसपुर निवासी पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा कराया जाकर स्थानीय ट्रेक्टरों के सहायता से रेत की बिक्री व परिवहन किया जाता है, जिस पर तत्कालीन खनिज निरीक्षक द्वारा मौके से उत्खनन स्थल की पैमाइस की जाकर लगभग 95 घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन प्रतिवेदित किया गया।

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