*जैतहरी,एम बी पावर (म प्र) लिमिटेड जैतहरी के प्रबंधन न्यायधीश नहीं है कि न्यायालय कलेक्टर के आदेश का अपने सुविधा अनुसार पालन करे – सहसराम चौधरी*
तहसील जैतहरी जिला अनुपपूर मध्य प्रदेश

जैतहरी,एम बी पावर (म प्र) लिमिटेड जैतहरी के प्रबंधन न्यायधीश नहीं है कि न्यायालय कलेक्टर के आदेश का अपने सुविधा अनुसार पालन करे – सहसराम चौधरी
रिपोर्टर :- संभागीय ब्यूरो चीफ के साथ ब्लॉक रिपोर्टर विकास सिंह राठौर कि रिपोर्ट
अनूपपुर/जैतहरी
संयुक्त ठेकेदारी मजदूर यूनियन सीटू जैतहरी जिला अनूपपुर का सामान्य सभा ग्राम पंचायतक्योटार नया टोला में संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष कामरेड जुगुल किशोर राठौर ने किया। बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यूनियन के सचिव कामरेड रमेश सिंह राठौर ने बताया कि एमबी पावर प्लांट प्रबंधन जैतहरी जिला अनूपपुर के द्वारा लगातार पुनर्वास के शर्तों का उल्लंघन कर रहा है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना दिनांक 21/2/ 2014 के कंडिका क्रमांक 5,1 में प्रावधान है कि निर्माण अवधि के दौरान प्रभावित खातेदारों के परिवार से एक सदस्य को कम से कम 250 दिन का रोजगार देगा एवं कंडिका क्रमांक 5,2 में प्रावधान है कि वाणिज्यिक संचालन होने पर कंपनी प्रभावित खातेदार के परिवार से कम से कम एक सदस्य को नियमित रोजगार देगी ऐसा नहीं होने की स्थिति में कंपनी कलेक्टर दर पर मासिक भत्ता का भुगतान करेगी ।
उन्होंने बताया कि कंपनी का वाणिज्यिक संचालन वर्ष 2015 से हो रहा है किंतु कंपनी नियमित रोजगार नहीं दिए जाने की स्थिति में न्यायालय कलेक्टर के आदेश का मन मुताबिक पालन कर रहा है ।
कामरेड रमेश सिंह ने कहा कि एक ही परियोजना में तीन तरह का पुनर्वास और तीन तरह का पुनर्वास हितलाभ दिलाया जाना गैरकानूनी है। जिस पर मध्य प्रदेश के सरकार एवं जिला प्रशासन को प्रभावित कृषकों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से सख्त होना चाहिए किंतु चुप्पी साधे हुए हैं । जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए कम्पनी प्रबंधन जो हितलाभ प्रभावित कृषकों को निर्माण अवधि के दौरान दिलाया जाना चाहिए वह हितलाभ परियोजना का वाणिज्यिक संचालन होने पर कुछ काश्तकारों को दिया जा रहा है ।
उन्होंने बताया कि न्यायालय कलेक्टर जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश का प्रकरण क्रमांक 03 / पुनर्विलोकन/ 19-20 आर सी एम एस क्रमांक 03/ पुनर्विलोकन/ 19-20 आदेश दिनांक 20/3 /2020 एमबी पावर प्लांट जैतहरी के पुनर्विलोकन याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया है कि पुनर्वास नीति 21/2 /2014 के कंडिका क्रमांक 5,2 के अनुरूप प्रभावित खातेदारों को नियमित रोजगार नहीं दिए जाने के स्थिति में अकुशल श्रमिक को मिलने वाला कलेक्टर दर पर मासिक भुगतान किया जाएगा ।
किंतु कंपनी उक्त आदेश का भी पालन नहीं कर रही है एवं प्रभावित खातेदारों को कलेक्टर रेट से कम दर पर भुगतान किया जा कर न्यायालय के आदेश का अवमानना किया जा रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार जिला प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में न्यायालय कलेक्टर जिला अनूपपुर के फैसला के अनुसार, प्रभावित खातेदारों को न तो नियमित रोजगार की बातें की गई है और ना ही कलेक्टर दर पर मासिक भत्ता का ही भुगतान करने की बात कही गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है यदि न्यायालय किसानों की बात नहीं सुनेगी जिन्हें पुनर्वास नीति के संबंध में न्याय दिए जाने का शक्ति प्रदान की गई है, तो किसान आखिर जाए तो जाए कहां और किसानों को कहां से न्याय मिलेगी यह गंभीर बात है।
बैठक में उपस्थित ग्रामीण जनों ने शिकायत किया कि प्राथमिक विद्यालय क्योंटार जुन्हा टोला में शिक्षकों कि मनमानी से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। दिनांक 23/10 /2021 को सभी शिक्षक विद्यालय से नदारद रहे हैं, जो कि संकुल प्रभारी की ढील पोल एवं लापरवाही साफ झलकता है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ शिक्षकों का लिंक मंत्री एवं सरकार तक है। कई बार तक शिकायत किया गया जांच की गई। शिकायत सही पाया गया किंतु 15-20 वर्षों से डेरा जमाए हुए हैं शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह की लापरवाही आए दिन होते रहते हैं। जिससे बाल बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत किया तो मौके के स्थिति पर खंड शिक्षा अधिकारी संकुल प्रभारी एवं जन शिक्षक मौके पर पहुंचकर जांच किया। शिकायत सत्य पाई गई। एक भी शिक्षक विद्यालय में मौजूद नहीं थे।
बैठक को यूनियन के कोषाध्यक्ष सहसराम चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि यूनियन का अधिवेशन जनवरी 2022 में होना है। जिसकी भव्य तैयारी अभी से किया जाना चाहिए ।
उक्त आशय की जानकारी संयुक्त ठेकेदारी मजदूर यूनियन सीटू के अध्यक्ष जुगुल किशोर राठौर ने दिया।