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*कोटाडोल पुलिस की को मिली एक बड़ी सफलता अवैध गांजा तस्कर एवं शराब तस्करों को किया गिरफ्तार*

तहसील भरतपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़

कोटाडोल पुलिस की को मिली एक बड़ी सफलता अवैध गांजा तस्कर एवं शराब तस्करों को किया गिरफ्तार

*कोरिया जिला भरतपुर तहसील थाना कोटडोल अंतरराष्ट्रीय शराब एवं गांजा तस्कर को कोटाडोल पुलिस धर दबोजा*

ग्राम कमर्जी से एनडीपीएस के
कोरिया/ कोटाडोल। कोरिया पुलिस द्वारा ड्रग्स एवं नारकोटिक्स के विरुद्ध प्रारंभ किऐ गऐ “निजात” अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह निर्देशन में निरन्तर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 04.09.2021 को थाना कोटाडोल ने ग्राम कमर्जी बहेरा में प्राप्त मुखबिर की सुचना पर अंर्तराज्यीय गांजा तस्कर पिंटू उर्फ़ अमीर सिंह के पास से बिक्री हेतु मादक पदार्थ गांजा 01 किलो 340 ग्राम कीमती 6000 रुपये को जप्त कर अपराध क्रमांक 54/2021 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत विवेचना में लिया गया अंर्तराज्यीय गांजा तस्कर कमलेश तिवारी उर्फ़ लालु निवासी बिछियाटोला थाना केल्हारी निवासी को ग्राम कमर्जी में मोटरसाइकिल क्रमांक MP65M-4031 एवं एक किलो 600 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 7500 रुपये जुमला कुल कीमत 37500 रुपये गांजा जप्त किया गया है। जिस पर अपराध क्रमांक 56/2021 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत विवेचना में लिया गया।


अन्तराजीय शराब तस्कर हुआ गिरफ्तार
ग्राम कमर्जी बहेरा में ही अंर्तराज्यीय शराब तस्कर पिंटु उर्फ़ अमीर सिंह के पास से किराना दुकान में बिक्री हेतु रखे गए

अवैध देशी प्लेन मध्यप्रदेश की मार्का लगी शराब 23 पाव एवं महुआ शराब 06 लीटर 140 मिली. कीमती 1910 रुपये आरोपी के पास से जप्ती कर अपराध क्रमांक 55/2021 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत विवेचना में लिया गया।

एनडीपीएस एक्ट एवं आबकारी एक्ट में निहित वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपियों का कृत्य धारा 20(A) एनडीपीएस एक्ट एवं 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत में दण्डनीय अपराध पाऐ जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध पश्चात विवेचना में लिया गया एवं न्यायिक रिमांड पर न्यायालय जनकपुर भेजा गया है।

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