*सतना कलेक्टर द्वारा जारी किए गए निर्देश, पुराने निर्देशों में किए गए संशोधन जनता के लिए जानना बेहद जरूरी*
जिला सतना मध्यप्रदेश

*सतना कलेक्टर द्वारा जारी किए गए निर्देश, पुराने निर्देशों में किए गए संशोधन जनता के लिए जानना बेहद जरूरी*
💥 *जनता की आवाज* 💥
*राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ – हलचल आज की*
*सतना :-* सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जारी किए हैं जरूरी निर्देश जी ने आम जनता को जानना बेहद जरूरी है। कलेक्टर महोदय ने अपने पिछले आदेशों में कुछ संशोधन करके कोरोनावायरस के प्रति सजगता एवं सतर्कता जनता में फैलाने के लिए निम्न आदेश जारी किए हैं।
1. कोई भी व्यक्ति शादी विवाह अथवा अन्य सामूहिक कार्यक्रम के लिए सतना जिले से बाहर नहीं जा सकेगा और ना ही इसके लिए किसी भी स्तर के अधिकारी द्वारा इजाजत दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी सामूहिक कार्यक्रम में जिला या राज्य से बाहर जाएगा या अन्य राज्य से वापस आएगा तो अनिवार्यता सात दिवस के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा दिनांक 30 मई 2021 तक शादी विवाह एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे।

2. राशन की थोक विक्रेताओं की दुकानें बंद रहेंगी किंतु गोदाम से फुटकर विक्रेताओं को डिलीवरी करने की अनुमति होगी।
3. जिले के सभी शहरी क्षेत्रों,मुख्य बाजार की सभी दुकानें पूर्णता बंद रहेंगी आंशिक रूप से राशन/किराना की दुकानों को केवल गली मोहल्लों में प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।लॉकडाउन 2020 द्वारा चिन्हित किए गए सभी बाजार मुख्य बाजार बंद रहेंगे।
4. सभी सब्जी मंडी पूर्णता बंद रहेंगी हाथ ठेला एवं अन्य माध्यमों से होम डिलीवरी की अनुमति। होगी मोहल्ले में दूध पार्लर खोले जाए सकेंगे एवं द्रव्य,खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
5. चिकित्सीय प्रयोजन अथवा आपातकालीन स्थिति के अलावा किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की एवं मुख्य मार्ग पर आवागमन की अनुमति (परिचय पत्र धारी शासकीय अधिकारी कर्मचारी/को छोड़कर) नहीं होगी।
ऊपर दिए गए सभी आदेशों का जिले के सभी थानों एवं अधिकारियों को पालन कराने का सख्त निर्देश है यदि कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।




