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जिला कलेक्टर आदेशानुसार डबल लॉक वितरण केन्द्रों में प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक बटेंगे टोकन प्रातः 11 बजे से शुरू होगा

सतना जिला मध्य प्रदेश

जिला कलेक्टर आदेशानुसार डबल लॉक वितरण केन्द्रों में प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक बटेंगे टोकन प्रातः 11 बजे से शुरू होगा

(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)

मध्य प्रदेश जिला सतना में 18 अगस्त 2025/कलेक्टर सतना डॉ. सतीश कुमार एस के निर्देशानुसार सतना जिले के किसानों को सुगमता पूर्वक डबल लॉक वितरण केन्द्रों से खाद का वितरण किया जा सके। इसके लिए 19 अगस्त से सतना स्थित जिला विपणन संघ के संचालित डबल लॉक वितरण केन्द्रों में नई व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है।

इसके अनुसार जिला विपणन संघ के डबल लॉक वितरण केन्द्र शेरगंज और डबल लॉक वितरण केन्द्र सिविल लाइन के वितरण स्थल कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय में प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक किसानों को टोकन वितरित किये जायेंगे। इसके उपरांत खाद वितरण कार्य इन्हीं स्थानों पर प्रातः 11 बजे के बाद शुरू होगा।

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास आशीष पाण्डेय ने बताया कि सतना जिले में जिला विपणन संघ के दोनों डबल लॉक स्थल पर प्रातः 7 बजे से टोकन बांटे जायेंगे। टोकन प्राप्त करने के लिए किसानों को आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका और खसरा अनिवार्य होगा। कार्यालय कृषि अभियांत्रिकी सतना के परिसर में निजी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के काउंटर भी लगाये जायेंगे। जहां पर पीओएस मशीन से स्टाक की उपलब्धता के अनुसार वितरण पर्ची टोकन जारी किये जायेंगे।

जिन किसानों को सोमवार के दिन पास मशीन से वितरण पर्ची प्राप्त नहीं हुई है। वे 19 अगस्त को प्रातः 7 बजे पहुंचकर अपनी वितरण पर्ची प्राप्त कर सकते हैं।

जिले में उच्च गुणवत्ता व मानक स्तर के उत्पाद कृषकों को उपलब्ध कराने के दृष्टिगत कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा अधिकारियों को निरंतर निरीक्षण के आदेश दिये गये हैं।

इसके अनुसार सोमवार के दिन सभी एसडीएम, तहसीलदार, सहकारिता, केन्द्रीय सहकारी बैंक और मार्कफेड विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर ने टीएल बैठक से छूट प्रदान करते हुए

फील्ड में जाकर किसानों को सुगमतापूर्वक उर्वरक वितरण कराने के निर्देश दिये गये थे। आदेश के परिपालन में खरीफ सीजन 2025 में जिला स्तरीय निरीक्षण दल एवं विकासखण्डों में पदस्थ निरीक्षकों द्वारा आदान विक्रय संस्थानों का सतत रूप से निरीक्षण किया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान आदान विक्रय संस्थानों में पाई गई अनियमितताओं पर सोमवार तक 4 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

जिला स्तरीय निरीक्षण दल एवं विकासखण्डों में पदस्थ निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि आदान विक्रय संस्थानों का सतत निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग की जाये एवं अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक अधिनियम के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाये। पर

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