जिला सतना में मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही हो सकेंगे प्रकाशित
सतना जिला मध्य प्रदेश

जिला सतना में मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही हो सकेंगे प्रकाशित
(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)
मध्य प्रदेश जिला सतना में 23 अप्रैल 2024/निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे।
इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए सतना संसदीय क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया 26 अप्रैल को शाम 6 बजे संपन्न होगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशितं होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिये विशेष नियम व्यवस्था दी गई है।
नियमानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए
आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले जिला/राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा।
पूर्व प्रमाणन के पश्चात ही समाचार पत्रों में ऐसे प्रचार विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे।
नियमानुसार प्रिंट मीडिया में अभ्यर्थियों के विज्ञापन और अपील 25 और 26 अप्रैल को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में बिना एमसीएमसी के अनुप्रमाणन के नहीं प्रिंट हो सकेंगे।
इसके लिये उन्हें विधिवत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर प्रकाशन से दो दिवस पूर्व एमसीएमसी को प्रस्तुत करना होगा।