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निजी कार वाहनों का टैक्सी के रूप में नियम विरूद्ध व्यावसायिक उपयोग करने पर आरटीओ की बड़ी कार्यवाही.

जिला इंदौर मध्य प्रदेश

निजी कार वाहनों का टैक्सी के रूप में नियम विरूद्ध व्यावसायिक उपयोग करने पर आरटीओ की बड़ी कार्यवाही.

(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)

यात्री बन आरटीओ की टीम ने जप्त की कई कारें.

मध्य प्रदेश जिला इंदौर कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशानुसार इंदौर जिले में वाहनों के नियम विरूद्ध संचालन पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।

आरटीओ इंदौर की टीम द्वारा बुधवार को एयरपोर्ट क्षेत्र में निजी कार वाहनों का टैक्सी के रूप में नियम विरूद्ध संचालन करने पर कई कारें जप्त की गईं।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि एयरपोर्ट एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में निजी कार वाहनों का टैक्सी के रूप में नियम विरूद्ध व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।

जिसके कारण नियमानुसार टैक्सी के रूप में संचालित वाहनों को अनावश्यक समस्या हो रही थी।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार शर्मा के निर्देशन में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री राजेश गुप्ता, परिवहन निरीक्षक श्री जितेन्द्र गुर्जर, परिवहन उड़नदस्ता एवं कार्यालय के श्री दिनेश शर्मा, श्री अतुल जोशी, श्री देवेन्द्र सिंह जादोन, श्री रीतेश देशमुख, श्री कोमल गौड़, श्री अर्चीत बनवारिया, श्री संदीप खरनाल की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से त्वरित कार्यवाही करते हुए बुधवार को प्रातः एयरपोर्ट एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में यात्री बनकर अवैध रूप से संचालित निजी कार वाहन क्रमशः MP36C4143, MP09CQ0378, MP36C4143, MP09CF8491, MP09CW8257 को बुक कर यात्रा करते हुए विजयनगर स्थित पुराने आरटीओ कार्यालय परिसर में लाकर जप्त कर खड़ा किया गया है।

इन वाहनों पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जा रही है। उक्त कार्रवाई की भनक लगते ही ऐसे अन्य वाहन इधर-उधर हो गये । उक्त कार्रवाई आकस्मिक रूप से निरंतर जारी रहेगी।

ऐसे समस्त वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि यदि वे अपनी वाहनों का टैक्सी के रूप में संचालन करना चाहते हैं तो परिवहन कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी वाहनों को नियमानुसार टैक्सी के रूप में पंजीकृत कराकर परमिट, फिटनेस प्राप्त कर वैध दस्तावेजों के साथ ही संचालन करें ।

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