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सीईओ श्री गेमावत ने हैंड हैंडल्ड एक्सरे मशीन क्रय करने हेतु दी 12.40 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति

कटनी जिला मध्य प्रदेश

सीईओ श्री गेमावत ने हैंड हैंडल्ड एक्सरे मशीन क्रय करने हेतु दी 12.40 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति

(पढिए जिला कटनी ब्यूरो चीफ ज्योति तिवारी की खास खबर)

मध्य प्रदेश जिला कटनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कन्हवारा में संभावित क्षय रोगियों की जांच की सुविधा होगी सुदृढ़।।

सीईओ श्री गेमावत ने हैंड हैंडल्ड एक्सरे मशीन क्रय करने हेतु दी 12.40 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति

कटनी ( 24 जनवरी ) – कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत नें जनपद पंचायत कटनी की ग्राम पंचायत कन्हवारा में विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के तहत संभावित क्षय रोगियों की जांच हेतु हैंड हैंडल्ड एक्सरे मशीन क्रय करनें हेतु 12.40 लाख रुपए की सशर्त प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। उपरोक्त स्वीकृति मुड़वारा विधानसभा विधायक श्री संदीप जायसवाल की अनुशंसा पर जारी की गई है।

उक्त कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी रोगी कल्याण समिति कन्हवारा होगी। मशीन क्रय किये जाने पर होने वाला व्यय विधानसभा तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना -64 अन्य प्रभार अंतर्गत विकलनीय होगा।

सीईओ श्री शिशिर गेमावत द्वारा जारी स्वीकृति में निहित शर्तों के तहत स्वीकृत कार्य एक माह के अंदर पूर्ण करना होगा।

निर्धारित तिथि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर कार्य की लागत में होने वाली वृद्धि के लिये क्रियान्वयन एजेंसी उत्तरदायी होगी।

स्वीकृत कार्य निर्धारित तकनीकी मापदंडों एवं मानकों के आधार पर ही कराया जायेगा।

कार्य निर्धारित मापदंड के विपरीत पाये जाने पर उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रियान्वयन एजेंसी का होगा।

ऐसी स्थिति में प्रकरण गुण दोष के आधार पर संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

क्रियान्वयन एजेंसी को दो किस्तों में 50-50 प्रतिशत राशि प्रदाय की जायेगी।

उपकरण क्रय हेतु म.प्र. भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) नियमों तथा विभागीय नियमों का पालन करना होगा तथा क्रय की गई सामग्री,उपकरण का गुणवत्ता परीक्षण कराया जाना आवश्यक होगा।

प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा तथा अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।

समय-समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये अनुदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

कार्य के दौरान किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में कलेक्टर कटनी का निर्णय अंतिम, मान्य एवं बंधनकारी होगा।

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