इंदौर खंडवा मार्ग पर भारी/ माल वाहनों के आवागमन को निर्धारित समय को प्रतिबंधित किया प्रतिबंधित
जिला इंदौर मध्य प्रदेश

इंदौर खंडवा मार्ग पर भारी/ माल वाहनों के आवागमन को निर्धारित समय को प्रतिबंधित किया प्रतिबंधित
(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)
श्रावण महिने को देखते हुए खंडवा रोड़ पर ओंकारेश्वर तक भारी माल वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित
मध्य प्रदेश जिला इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।
आज 22 जुलाई से श्रावण का महिना प्रारंभ हो गया है।
सावन महिने में कावड़ यात्री इंदौर की ओर से ओम्कारेश्वर एवं ओंकारेश्वर की ओर से इंदौर आते जाते हैं।
इस मार्ग पर भारी माल वाहनों का भी निरंतर आवागमन होता हैं
इसके कारण यातायात का अत्यधिक दबाव इस क्षेत्र में रहता है, दुर्घटनाओं की आशंका को रोकने के लिए इंदौर खंडवा मार्ग पर भारी/ माल वाहनों के आवागमन को निर्धारित समय के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार इंदौर से खंडवा की ओर जाने वाले एवं खंडवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक एवं भारवाहक वाहनों का आवागमन सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्रावण महिने में प्रतिबंधित रहेगा। उक्त वाहन अब एबी रोड होते हुए सनावद की ओर जा सकेंगे।
उक्त प्रतिबंध से दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी/पेट्रोलियम के वाहन, कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन, यात्री बसें मुक्त रहेंगी।
यह प्रतिबंध केवल भार मालयान वाहनों के लिए है।
शेष हल्के वाहन जैसे कार, जीप तथा दो पहिया वाहन यथावत चालू रहेंगे।




