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जिला कलेक्टर के द्वारा सभी एसडीएम को अनुपयोगी बोरवेल खुले नलकूप, एवं ट्यूबवेल को तत्काल बंद कराने का किया गया आदेश जारी

सतना जिला मध्य प्रदेश

जिला कलेक्टर के द्वारा सभी एसडीएम को अनुपयोगी बोरवेल खुले नलकूप, एवं ट्यूबवेल को तत्काल बंद कराने का किया गया आदेश जारी

(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)

दिल दहला देने वाली घटना लोगों को कर रही है सावधान

रीवा जिले की घटना से लोगों को हो जाना चाहिए सावधान ताकि ऐसी घटनाओं से न उजड़े किसी मां की कोख

सभी एसडीएम और निकाय प्रमुखों को कार्यवाही करने के निर्देश

मध्य प्रदेश जिला सतना में 14 अप्रैल 2024/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और ग्रामीण और शहर क्षेत्र के निकाय प्रमुखों को अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों, बोरवेल और ट्यूबवेल को तत्काल बंद करने के निर्देश दिये हैं। निर्देश में कहा गया है

खुले नलकूपों, बोरवेल और ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की घटनायें सामने आ रही हैं।

दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिये एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समस्त ग्राम पंचायतों, नगर पालिक निगम, नगर परिषदों को कहा गया है कि वे क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों, बोरवेल और ट्यूबवेल को निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार बंद करवाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही का प्रमाण पत्र कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय सतना को 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें।

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