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तहसीलदार का सराहनीय कार्य दो नावलिक बच्चियों के विवाह में लगाई रोक

सतना जिला मध्य प्रदेश

तहसीलदार का सराहनीय कार्य दो नावलिक बच्चियों के विवाह में लगाई रोक

(पढिए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की खास खबर)

मध्य प्रदेश जिला सतना/मैहर के अंतर्गत रामनगर मैहर-  विकास खण्ड क्षेत्र रामनगर के गैलहरी पंचायत अन्तर्गत दो नावलिक बच्ची का किया जा रहा था विवाह। 

         छतरपुर से आई थी बारात उपखंड मजिस्ट्रेट डा. आरती सिंह को प्राप्त सूचना पर मौके पर नायब तहसीलदार ललित धार्वे को भेजकर विवाह की प्रक्रिया को रोकवाया गया। तथा परिवार जनों को गांव के मुखिया सरपंच पुरूषोत्तम शर्मा तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट समझाने के पश्चात बारात को वापस की गई।

 

       जिसमें एक बच्ची की उम्र लगभग 15 बर्ष तथा दूसरी बच्ची की उम्र 13 बर्ष थी। कम उम्र बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य संरक्षण पर नाकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे उनके बौधिक विकाश नहीं हो पाता।

 

      बाल विवाह एक कुप्रथा माना गया है। इसके प्रतिबंध रोक के लिए शासन द्वारा गाईड लाईन जारी की गई है। 

निर्धारित उम्र पश्चात ही लड़की और लड़के का विवाह किया जा सकता है।

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