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जिला कलेक्टर ने अवैध रूप से संचालित अस्पताल नर्सिंग होम क्लीनिक की सतत रूप से जांच करने को दिए निर्देश  

सतना जिला मध्य प्रदेश

जिला कलेक्टर ने अवैध रूप से संचालित अस्पताल नर्सिंग होम क्लीनिक की सतत रूप से जांच करने को दिए निर्देश

(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की सच्ची खबरें)

जिला सतना कलेक्टर ने पूर्व में गठित कमेटी को दिए निर्देश

मध्य प्रदेश जिला सतना में 6 सितम्बर 2023 / कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने मीडिया, सोशल मीडिया एवं शिकायतों में जिले में अवैध रूप से चिकित्सीय कार्य किए जाने की खबरों को अत्यंत गंभीरता से लिया है।

उन्होंने जिले में शहरी और विकासखंड स्तर पर अवैध अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक की जांच एवं निरीक्षण के लिए पूर्व में गठित दल को निर्देशित किया है कि अवैध रूप से चिकित्सीय कार्य कर रही स्वास्थ्य संस्थाओं की निरंतर जांच और निरीक्षण करते हुए विधि अनुरूप कार्यवाही अमल में लाये।

कलेक्टर ने नोडल अधिकारी शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम और सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस हेतु गठित जांच दल से समन्वय और संपर्क कर मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन) नियम 1973 तथा भारतीय दंड विधान से संबद्ध प्रावधानों के अनुरूप विधि सम्मत कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में गठित जांच दल के साथ नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करें तथा अवैध चिकित्सीय कार्य को बंद कराने कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

*शहरी और विकासखंड स्तर पर गठित है जांच दल*

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार पिछले वर्ष सतना जिले में संचालित अवैध अस्पताल नर्सिंग होम क्लीनिकों की जांच और निरीक्षण करने के लिए सतना शहरी क्षेत्र एवं सभी विकासखंड स्तर पर अधिकारियों के दल गठित किए थे।
सतना शहरी क्षेत्र के लिए गठित दल में पदेन एसडीएम सिटी सतना, पदेन नगर पुलिस अधीक्षक सतना और नोडल अधिकारी शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम सतना को शामिल किया गया है।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकासखंड स्तर पर गठित दलों में संबंधित क्षेत्र के पदेन एसडीएम, पदेन एसडीओपी और खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को शामिल किया गया है। कलेक्टर ने सभी गठित दलों को मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी अधिनियम 1973, राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देश प्रदान कर जिले में अवैध रूप से संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक के संबंधों में समय-समय पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण और जांच करने के निर्देश दिए हैं।

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