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जिला कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत निर्धारित समय सीमा में वांछित सेवाएं न देने पर पाँच अधिकारियों को दिया नोटिस

रीवा जिला मध्य प्रदेश

जिला कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत निर्धारित समय सीमा में वांछित सेवाएं न देने पर पाँच अधिकारियों को दिया नोटिस

(पढ़िए रीवा संभागीय ब्यूरो चीफ अमित शर्मा की रिपोर्ट)

इन सभी अधिकारियों को तीन दिन की समय सीमा में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

अलग-अलग आदेशों के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान संजय सिंह को 12 प्रकरणों में तथा नायब तहसीलदार अतरैला लालाराम सूर्यवंशी को तीन प्रकरणों में देरी करने पर नोटिस दिया गया है।

नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ अरूण यादव को दो प्रकरणों, प्रभारी तहसीलदार जवा रामनिवास सिकरवार को पाँच प्रकरणों तथा प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नईगढ़ी अशोक सोनवानी को आठ प्रकरणों के समय सीमा से बाहर होने पर कारण बताओ नोटिस दिया है।

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