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*आबकारी विभाग ने एक नामी पर्ची तस्कर को धर दबोचा*

भोपाल जिला मध्य प्रदेश

*आबकारी विभाग ने एक नामी पर्ची तस्कर को धर दबोचा*

(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)

काफी समय से अवैध शराब सप्लाई करने वाले की विभाग को तलाश थी – सहायक आयुक्त श्री रायचुरा

सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल श्री दीपम रायचूरा को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि पंचशील, अप्सरा, सुभाष नगर, अशोका गार्डन, स्टेशन सहित पुराने भोपाल में एक नामी तस्कर छोटे तस्करों को पर्ची बांटकर अवैध मदिरा सप्लाई का कार्य कर रहा है। मुखबिर की सटीक सूचना पर आबकारी कन्ट्रोलर भोपाल श्री सजेंद्र मोरी के नेतृत्व में गठित आबकारी टीम ने कोलार तिराहा, चूनाभट्टी में नाके बंदी में सागर पिता काशीराम सोनाने, उम्र-28 वर्ष निवासी ओम नगर, भोपाल के वाहन स्कूटी क्रमांक MP04 UP-4744 से दो झोलों में 330 पाव कुल 59.4 ब.ली. प्लेन देशी मदिरा बरामद की।

आबकारी उपनिरीक्षक श्री चन्दर सिंह ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(2) का प्रकरण कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया।आरोपी ने गहन पूछताछ में बताया कि एक नामी पुराना तस्कर जो पर्ची के माध्यम से अवैध शराब विक्रय करवाता है। उक्त सूचना पर तत्काल ही टीम का गठन कर प्रभात पेट्रोल पंप पर नाकेबंदी की तो नामी तस्कर वाहन ज्यूपिटर से झोलों में 84 बो. गोआ विदेशी मदिरा अपनी एक्टिवा से फेंककर भागने का प्रयास किया गया । तत्काल स्टॉफ द्वारा उसका पीछा कर मनप्रीत होटल के सामने घेराबंदी कर एक्टिवा सहित पकड़ा गया।

आबकारी उप निरीक्षक अपर्णा राव द्वारा आरोपी धनसिंह पिता कुंजीलाल रघुबंशी उम्र 50 वर्ष निवासी अशोका गार्डन पर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(2) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया ।

रविवार को जिला भोपाल मे म.प्र.आबकरी अधिनियम धारा 34(2) के तहत दो प्रकरण दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।

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