Breaking Newsअन्य राज्यआगराइंदौरइलाहाबादउज्जैनउत्तराखण्डगोरखपुरग्राम पंचायत बाबूपुरग्वालियरछत्तीसगढ़जबलपुरजम्मू कश्मीरझारखण्डझाँसीदेशनई दिल्लीपंजाबफिरोजाबादफैजाबादबिहारभोपालमथुरामध्यप्रदेशमहाराष्ट्रमेरठमैनपुरीराजस्थानराज्यरामपुररीवालखनऊविदिशासतनासागरहरियाणाहिमाचल प्रदेशहोम

*जिला कलेक्टर का आदेश जारी मध्यान्ह भोजन वितरण में लापरवाही पर ( प्राचार्य ) को नोटिस*

सतना जिला मध्यप्रदेश

*जिला कलेक्टर का आदेश जारी मध्यान्ह भोजन वितरण में लापरवाही पर ( प्राचार्य ) को नोटिस*

(पढ़िए जिला सतना क्राइम ब्यूरो चीफ दीपक तोमर की रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश जिला सतना में 30 अगस्त 2022 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कारीगोही में मध्यान्ह भोजन वितरण के दौरान साफ-सुथरी जगह में स्वच्छता के साथ छात्रों को भोजन नहीं कराने का वीडियो वायरल होने पर प्राचार्य शा.उ.मा.वि. कारीगोही पीडी सोनी के विरुद्ध नोटिस जारी कर 3 दिवस में जवाब चाहा गया है।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी नीरव दीक्षित ने मामले की जांच कराकर संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की नोटिस जारी की है। साफ-स्वच्छ जगह में मध्यान्ह भोजन स्वच्छता के साथ नहीं कराने की घटना को गंभीरता से लिया जाकर प्राचार्य को जारी नोटिस में कहा गया है कि शिकायत के दौरान स्थानीय सरपंच एवं आम नागरिकों द्वारा स्थल निरीक्षण कर आपको समस्या के समाधान के लिये कहने पर उन्हें स्वेच्छापूर्ण जवाब देते रहें लेकिन सुधार के लिये प्राचार्य के नाते कोई जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया गया।
प्राचार्य का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता, मनमानी की द्योतक है और म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत होकर नियम 1966 के तहत दंडनीय पाया गया है। संबंधित प्राचार्य को अपना स्पष्टीकरण सहित जवाब 3 दिवस के भीतर चाहा गया है। समय-सीमा में समाधानपूर्ण उत्तर नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Related Articles

Back to top button